इस नौसिखिये चोर का दांव पड़ गया उल्टा, चोर से बनना पड़ा दानी, पढ़े कैसे

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एक नवयुवक को गोशाला में चोरी करने जाना भारी पड़ गया। क्योंकि हाई कोर्ट ने उसे विशेष शर्तों पर जमानत दे दी। और इन विशेष शर्तों में एक शर्त ये हैं कि उसे जुर्माने स्वरुप 50000 रु उसी गोशाला में दान करना होगा जहां वह चोरी करने गया था।

दरअसल मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर का हैं, जहाँ 24 साल का नवयुवक राहुल लोधी अपने कुछ साथियों के साथ लालटिपारा स्थित गोशाला में चोरी करने के इरादे से अंदर गया था। लेकिन उसे वहां पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया।

मौके से पकड़ाएं जाने के बाद भी जमानत के लिए वह यह दलील देता हैं कि वह नवयुवक है। और उसका इससे पहले किसी भी अपराधिक प्रकरण में नाम नहीं आया हैं। यदि उसे लम्बे समय तक जेल में रखा जाएगा तो उसका भविष्य प्रभावित हो सकता हैं।

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हालांकि जिला कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां पर भी हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा उसे जमानत तो दे दी गई लेकिन शर्त रखी कि उसे जुर्माने स्वरुप 50000 रु उसी गोशाला में दान करना होगा जहां वह चोरी करने गया था। वहीं एक और शर्त हैं कि वह बिना किसी वजह ट्रायल प्रभावित नहीं कर सकता हैं।

आरोपी ने शर्तें स्वीकार कर ली हैं और खबर हैं कि उसने गोशाला में 50000 रु दान के रूप में जमा भी करा दिए हैं। हालांकि इसके अलावा भी उसे एक लाख रुपये का जमानत मुचलका भी देना पड़ेगा।