मुंबई। देशभर में तो महामारी कोरोना वायरस के आकंड़े आसमान छू ही रहे है लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र (Maharashtra) और आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) में हालात नाजुक होते जा रहे है। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस (Maharashtra corona guidelines and restrictions) जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक आज रात 12 बजे से नए कठोर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (संचारबंदी) लागू किया गया है। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 (जमावबंदी) लागू है।
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साथ ही कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी करने से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने राज्य में कोरोना से जुड़े हालात का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शनिवार को नए प्रतिबंधों को लगाने का फैसला किया। नई गाइडलाइंस और कड़े प्रतिबंधों के तहत आज से स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के ऑफिस को खोले रखने की इजाजत है। बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
इसके अलावा मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस, स्विमिंग पुल, स्पा, वेलनेस सेंटर अगले आदेश तक पूरी तरह बंद किए गए हैं। किले, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि शनिवार की रात जिम और ब्यूटी पार्लर को पूरी तरह से बंद रखने की गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसके बाद इसमें सुधार किया गया और रविवार दोपहर जारी की गई संशोधित गाइडलाइन के मुताबिक जिम और ब्यूटी पार्लर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की इजाजत दे दी गई है।
जानिए क्या-क्या शुरू
*50 लोगों की मौजूदगी के साथ विवाह कार्यक्रम
*20 लोगों की मौजूदगी के साथ अंतिम संस्कार
*50 लोगों की मौजूदगी के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम
* 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स
*50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम और ब्यूटी पार्लर
*50 प्रतिशत क्षमता के साथ नाटक घर और सिनेमाहॉल
*50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट
जानिए क्या-क्या बंद
*15 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद
*10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक होटल-रेस्टोरेंट बंद
*स्विमिंग पुल, स्पा, वेलनेस सेंटर
*सभी टूरिस्ट प्लेसेस, जू, म्यूजियम, फोर्ट, एंटरटेनमेंट पार्क
*सरकारी ऑफिस में जाकर मिलना बंद