आईटीआर भरने की आखिरी तारीख आज, जाने कैसे भरे टेक्स

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वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। शनिवार रात 8.36 बजे तक पांच करोड़ से अधिक लोग आईटीआर दाखिल कर चुके हैं। वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारत ने चार पदक जीते। चारों पदक भारत को वेटलिफ्टिंग में मिले। मीराबाई ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण जीता। साथ ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झारखंड के कांग्रेस पार्टी के तीन विधायकों की गाड़ी से भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने करीब 48 लाख रुपये बरामद किए हैं।वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का रविवार को आखिरी दिन है। अब इसकी आखिरी तिथि समाप्त होने में कुछ ही घंटे बचे हैं ऐसे में अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको बिना समय गंवाए इसे फाइल कर लेना चाहिए।शनिवार रात 8.36 बजे तक 5 करोड़ से अधिक लोग आईटीआर दाखिल कर चुके हैं। अब इसकी आखिरी तिथि समाप्त होने में कुछ ही घंटे बचे हैं ऐसे में अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको बिना समय गंवाए इसे फाइल कर लेना चाहिए।

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अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो इसके लिए आपको पहले आधिकारिक लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना है। फिर ‘ई-फाइल’ पर जाकर ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब साल चुनें और अगर ऑरिजनल भरना है तो उसे चुनें। लेकिन अगर रिवाइज्ड भर रहे हैं, तो ‘रिवाइज्ट रिटर्न’ चुनें। फिर ‘Prepare and Submit Online’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब वेरिफिकेशन पेज पर जाकर वेरिफाई पर क्लिक करें। आखिर में ‘प्रिव्यू एंड सबमिट’ पर क्लिक कर दें।

अगर आप करदाता हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप आखिरी तारीख तक भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आयकर प्रावधानों के मुताबिक आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। वहीं, आपको नोटिस भी आ सकता है।

इनकम टैक्स के तहत आने वाले कई प्रावधानों के तहत टैक्स डिडक्शन की सुविधा मिलती है पर इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित है 80C। इसका फायदा नौकरीपेशा लोगों को सबसे अधिक मिलता है। इसके अलावे इसके उपसेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत होम लाेन, एजुकेशन लोन और बीमा पॉलिसी टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं।
सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत पांच लाख रुपये तक की आय पर किसी तरह की टैक्स की देनदारी नहीं होती है। ऐसे में अगर आपकी आमदनी 10 लाख रुपये है तो सबसे पहले तो 87ए की तहत मिलने वाली राहत के अनुसार दस लाख में से पांच लाख रुपये घटाएं तो आप पर टैक्स की देनदारी पांच लाख रुपये की आमदनी पर ही बनेगी। इसके अलावे नौकरीपेशा लोगों और पेंशनधारकों को 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलती है। इस आधार पर 50 हजार रुपये और घट जाते हैं और आप पर टैक्स की देनदारी 4.5 लाख रुपये की आमदनी के लिए बनती है।