बढ़ते अपराधों पर लगेगी लगाम, Indore Police लेगी किरायेदारों की जानकारी

Piru lal kumbhkaar
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इन्दौर। शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था बनाये रखनें हेतु, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री हरिनाराणचारी मिश्र एवं अति. पुलिस आयुक्त (अपराध) इंदौर श्री राजेश हिंगणकर के निर्देशन में किरायेदार/घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध मे पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया इन्दौर सभागृह में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उपायुक्त इंदौर (आसुचना/सुरक्षा) श्री रजत सकलेचा द्वारा किरायेदार/घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध मे एसओपी जारी कर उचित दिशा निर्देश दिये गयें।

उक्त बैठक के दौरान अति पुलिस उपायुक्त आसुचना श्री अमरेंद्र सिंह एवं नगरीय क्षेत्र के पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण सहित जिला विशेष शाखा के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।श्री अमरेन्द्र सिंह अति पुलिस आयुक्त आसूचना द्वारा OFFLINE व ONLINE जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इस संबंध मे उपस्थित अधिकारी कर्मचारियो को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।

इस दौरान डीसीपी श्री रजत सकलेचा द्वारा किरायेदार/घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध एसओपी जारी करतें हुए बताया कि इन्दौर शहर प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी होने के कारण प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर से काफी संख्या मे लोग नौकरी, शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए शहर मे आते है। एवं किरायेदार, घरेलू नौकरों के रूप मे रहकर विभिन्न प्रकार के कार्य करते है।

अपराधों के विश्लेषण पर तथ्यों में यह पाया है कि सम्पत्ति संबधी अपराध, शरीर संबधी अपराध, देश विरोधी गतिविधियों मे सम्मिलित तत्वों एवं इन्दौर शहर के विभिन्न अपराधों मे फरार अपराधियों में इस प्रकार से बाहर से आकर शहर मे रहने वाले आरोपी देखने में आए हैं, जिन्हे इन्दौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
अतः शहर में रहने वाले किराएदार/घरेलू नौकरों, कामगारों और बाहर से आकर रहने वाले इस प्रकार के लोगों की जानकारी, शहर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उक्त बैठक में विभिन्न थानों से आए पुलिस कर्मियों को उक्त sop के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कैसे कार्रवाई की जाए इस संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। उक्त एसओपी के पालन में पुलिसकर्मियों द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र में रहने वाले किरायेदार, घरेलू नौकरों, बिना पुलिस को सूचना दिए बाहर से आकर रहने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जावेगी।

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किरायेदार/घरेलू नौकरों की जानकारी के सबंध पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतगर्त उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु बंधनकारी आदेश पारित किया गया है, जिसका उल्लघंन करनें पर धारा 188 भादवि के अंतगर्त दंड का प्रावधान है।

आवेदक किरायेदार/घरेलू नौकरों की जानकारी दो प्रकार से थाना स्तर पर प्रस्तुत कर सकते है –
1. आमजन किरायेदार/घरेलू नौकरों की जानकारी सीधे थाने पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसे थाने पर प्राप्त कर प्रस्तुतकर्ता को थाने से पावती दी जावेगी।

2. सिटीजन पोर्टल के माध्यम से – आम जन ऑनलाईन सर्विसेस/एप के माध्यम से एवं म.प्र. पुलिस नगरीय की वेबसाईट http://citizen.mppolice.gov.in पर भी दे सकते है।