इंदौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति सुजय पॉल के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में शनिवार 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव बी. के. द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। उच्च न्यायालय में न्यायाधिपतिगण की 6 खण्डपीठ के माध्यम से लगभग 1200 लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रखा गया है।
समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी. रजिस्ट्रार, ज्वाईट रजिस्ट्रार (एम.), संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण करायें।