उज्जैन 4 दिसम्बर । कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर इंगोरिया के गौतमपुरा रोड,बिजली ग्रीड के सामने स्थित लोकेश कुशवाह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है । जिला आपूर्ति अधिकारी एम एल मारू ने बताया लोकेश के मकान से कुल 14 घरेलू उपयोग के खाली गैस सिलेंडर जिसमें 13 गैस सिलेंडर इंडेन तथा 1 गैस सिलेंडर एचपी कंपनी के गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित कर रखा होना पाया गया।
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लोकेश कुशवाह द्वारा बताया कि संग्रहित गैस सिलेंडर इंगोरिया में संचालित इंगोरिया इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी से उपभोक्ताओं की डायरी से खरीद कर उपभोकताओ को 50 रुपये अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाता है।जांच समय लोकेश द्वारा 13 गैस डायरी प्रस्तुत की गई जिसमें से 12 इंगोरिया गैस एजेंसी तथा 1 जय गैस एजेंसी उज्जैन की होना पाया गया।
बलोकेश कुशवाह निवासी इंगोरिया द्वारा अनधिकृत रूप गैस सिलेंडर का क्रय विक्रय किये जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है