इंदौर में खनिज के अवैध उत्खननकर्ताओं पर अर्थदण्ड की बकाया वसूली के लिये होगी सख्त कार्रवाई

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12 मामलों में अर्थदण्ड के वसूले जायेंगे 37 करोड़ 21 लाख रुपये

वसूली के लिए बकायेदारों की होगी संपति जप्त और कुर्क

इंदौर 16 मई, 2024। इंदौर में खनिज के अवैध उत्खननकर्ताओं पर अर्थदण्ड की बकाया वसूली के लिये सख्त कार्रवाई की जायेगी। खनिज के अवैध उत्खनन के 12 मामलों में अधिरोपित अर्थदण्ड की 37 करोड़ 21 लाख 59 हजार 817 रुपये की वसूली होगी। इसके लिये संबंधित बकायेदारों की संपत्ति जप्त और कुर्क की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि राशि की वसूली जल्द से जल्द करें। बकाया राशि जमा नहीं करने पर उनकी संपत्ति जप्त और कुर्क की जाये।

बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2023-24 तक वर्तमान में 12 बकायेदारों पर 37 करोड़ 21 लाख 59 हजार 817 रुपये की अर्थदण्ड की राशि वसूली के लिए आरआरसी जारी की गई है। अवैध उत्खननकर्ता प्रतीक कौशल व अन्य पर 13 करोड़ 39 लाख 74 हजार रुपये 560, चेतन पिता अनिल पटवारी और कुणाल पिता मुकेश पटवारी पर 5 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपये, विजय जैन पर 4 करोड़ 70 लाख 75 हजार 280 रुपये, बाबो रियलकॉन एलएलपी पर 3 करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपये, शंकरलाल खाती पर 3 करोड़ 21 लाख 42 हजार 500 रुपये, अनिल यादव पर 2 करोड़ 31 लाख 26 हजार 750 रुपये, सुधीर दांगी पर 2 करोड़ 30 लाख 61 हजार रुपये, दिनेश नागर पर एक करोड़ 18 लाख 57 हजार 500 रुपये, पंकज यादव पर 59 लाख 40 हजार रुपये, रितेश चंपू अजमेरा पर 32 लाख 66 हजार 460 रुपये, कुलदीप ठाकुर पर 28 लाख 5 हजार रुपये तथा राजेन्द्र खाती पर 5 लाख 22 हजार 822 रुपये की अर्थदण्ड की राशि की वसूली की जाना है।