राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, MP में नहीं होंगे पंचायत चुनाव

Akanksha
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भोपाल। मध्यप्रदेश (MP) राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि, एमपी (MP) में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। साथ ही सचिव बीएस जामोद ने कहा, कानूनी राय के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूर प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। जिन कैंडिडेट ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उसे वापस किया जाएगा। इस बैठक में आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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आपको बता दें कि आयोग में बीते दिन यानी सोमवार को तीन बार बैठकें हुई। इस दौरान आयोग के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ का लीगल ओपिनियन अफसरों को मिला था, लेकिन दो अन्य वकीलों की तरफ से लीगल ओपिनियन नहीं मिल पाया था। जिसकी वजह से मंगलवार तक के लिए फैसला टाल दिया गया था।साथ ही आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर एडवोकेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत चुनाव पर ओपिनियन ली है। आयोग को फैसला लेने में इतना वक्त इसलिए लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराने के आदेश दिया था।

इस दौरान सरकार के पंचायत राज संशोधन अध्यादेश वापस लेकर संकेत दिए थे कि अब पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है। वही एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कहा था कि पंचायत चुनाव टलेंगे। उन्होंने कहा कि, “मैं समझता हूं कि चुनाव स्थगित हो जाना चाहिए।” वहीं गौरतलब है कि, एमपी पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार ने दखल दे दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को सुनवाई होगी।