मुंबई : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया है और उन्होंने भाजपा को दुश्मन करार दिया है. एक निजी चैनल को दिए हालिया साक्षात्कार में आदित्य ने भाजपा पर बरसते हुए कहा है कि जिसे हम दोस्त समझते थे वो दुश्मन निकला.
आदित्य ठाकरे ने कहा कि, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग (भाजपा) निजी टिप्पणियों तक जाएगी. हमने कभी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं किया और न ही कभी इस तरह की चीजों में हम शामिल रहें. लेकिन ठीक है, जनता सब देख रही है.
आदित्य से साक्षात्कार में सवाल किया गया कि इतने सालों तक भाजपा-शिवसेना साथ में रही. लेकिन आज दोनों आमने-सामने हैं. तो क्या अब दोनों के बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा. क्या आगे जाकर शिवसेना और भाजपा के बीच कोई रिश्ता बन सकेगा ? इस पर जवाब देते हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि, ”हमने कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं की है, हमने कभी निजी बदला किसी से नहीं लिया है. ना कभी किसी के परिवार के बारे में या निजी आरोप लगाए हैं. समीकरण बदले हुए हैं, जहां हमें विश्वास मिला, जहां हमें दोस्ती का एक हाथ मिला, जिसे हम दोस्त समझते थे वो हमें दुश्मन समझने लगा. जिसें हम विपक्ष समझते थे, वो हमारे साथ दोस्ती में आगे आया और महाराष्ट्र के लिए अच्छा करने लगा. ये एक नया समीकरण बना है. उसे ही हम आगे लेकर जाएंगे. महाराष्ट्र और देश के लिए अच्छा करेंगे”
हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत के BMC द्वारा तोड़े गए दफ्तर के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए BMC को फटकार लगाई है और BMC की कार्रवाई को अदालत ने वैध ठहराया है. इस मामले पर जब आदित्य से सवाल किया गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि, ”हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे लेकिन इससे एक चीज साफ है कि हम महाराष्ट्र और मुंबई का अपमना बिल्कुल नहीं सहेंगे.”
आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसी साल सितंबर माह में 9 तारीख़ को बृहन्मुंबई नगर निगम ने बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर और आवास के कुछ हिस्से में कथित रूप से अवैध निर्माण होने के चलते तोड़-फोड़ की थी, जबकि कंगना ने कहा था कि यह कोई अवैध नहीं बल्कि वैध निर्माण है. अदालत ने इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई के दौरान कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि यह वैध निर्माण है. साथ ही अदालत ने कंगना को हुए नुकसान के लिए हर्जाना दिए जाने के आदेश भी दिए.