पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर होने से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का केस नहीं होगा खत्म , जानें इसकी वजह

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महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोप में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। लेकिन नाबालिक पहलवान की ओर से दर्ज केस में उन्हें थोड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे पोक्सो केस में पुलिस ने केस रद्द करने के अनुमति के साथ कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की है। पुलिस का कहना है कि इस केस में पीड़ित और उसके पिता के बयान के आधार पर हमने केस रद्द करने का आग्रह किया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह को पोक्सो केस में राहत मिल जाएगी?

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कानूनी जानकारों का कहना है कि इस केस में पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर होने भर से ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का केस खत्म नहीं होगा। भगत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। कि कैसे किसी केस में फाइनल रिपोर्ट दायर होने के बाद निचली अदालत के जज कैसे कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।

पीड़ित का पक्ष भी सुना जाएगा

अगर कोर्ट रिपोर्ट को खारिज कर देता है। तब तो पीड़ित को नोटिस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वैसे कंडीशन में उसका हित प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट अपराध ना होने को लेकर पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट से सहमत होता है। तो उसे पीड़ित को नोटिस जारी करना होगा ऐसी कंडीशन में पीड़ित को कोर्ट में विरोध जाहिर करने का अधिकार होता है। पीड़ित चाहे तो पुलिस की रिपोर्ट के विरोध में अर्जी दायर कर सकती है और उसकी आपत्ति पर गौर के बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या केस को बंद किया जाए या नहीं।

 

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