गृहमंत्रालय के आदेशों पर चुनावों के लिए जुटाई जा सकेगी 100 की बजाय हजारों की भीड़

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भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें बिहार चुनाव और मध्यप्रदेश सहित अन्य स्थानों पर होने जा रहे उपचुनावों के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी करने की भी छूट दे दी है। अब 100 की बजाय राजनीतिक आयोजनों में अधिक लोगो की अनुमति दी जा सकेगी। सिर्फ कंटेनमेंट झोन में ही यह अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि अब कंटेनमेंट झोन भी लगभग खत्म ही हो गए हैं।

अभी लगातार कोरोना संक्रमण के चलते शासन-प्रशासन की आलोचना राजनीतिक आयोजनों को लेकर हो रही है, जिसमें हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है, लेकिन चूंकि चुनाव बिना भीड़ के नहीं हो सकते इसलिए भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण को ताक पर रखते हुए एक नया आदेश जारी किया है। आज जारी इस आदेश में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वह सोशल एकेडमिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक आयोजनों में 15 अक्टूबर के बाद 100 से अधिक लोगों को अनुमति दे सकेंगी

लेकिन जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहा राजनीतिक आयोजनों के लिए शासन 15 अक्टूबर से पहले भी ये अनुमतियां दे सकेगा , इसमें बड़ी होशियारी से सरकार ने 100 से अधिक कितनी भीड़ हो सकेगी उसका खुलासा नहीं किया है। यानी 10 हजार लोग भी अब इस आदेश के बाद इकट्ठे किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने यह भी कहा कि चूंकि निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के साथ ही उपचुनावों की घोषणा भी कर दी है, जिसके चलते इस तरह की अनुमति जरूरी भी है। इसके पूर्व केन्द्र सरकार ने 100 लोगों तक ही अनुमति दिए जाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन रोजाना राजनीतिक आयोजनों में हजारों की भीड़ जुट रही है। अब इस आदेश के बाद अब भीड़ भरे राजनीतिक आयोजनों को पूरी तरह से छूट मिल गई है।

भारत सरकार के इस आदेश के बाद अब प्रशासन को इस तरह के आयोजन में एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाया जाएगा, अब 100 से अधिक संख्या में भी राजनीतिक आयोजनों में भीड़ जुट सकेगी , हालांकि राज्य शासन इस संबंध में आज SOP जारी करेगा।