उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 11 फरवरी को ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’

Shivani Rathore
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इंदौर : कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार 11 फरवरी 2023 को समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्रशासनिक न्यायाधिपति एस.ए. धर्माधिकारी के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में भी 11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

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समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अपील की गई है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन / सूचना दे सकते हैं।

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नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों के निराकरण के संबंध में 31 जनवरी से 02 फरवरी 2023 तक शाम 4 बजे से 6 बजे तक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के कान्फ्रेंस हाल में प्री-सिटिंग बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त प्री-सिटिंग बैठक में अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु दोनों पक्षों के विचार-विमर्श उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर प्रकरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष सुनवाई हेतु नियत किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है ।