दिल्ली के बाहरी इलाके में 13 किमी तक युवती को घसीटने वाले मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। 17 दिन बाद आरोपियों पर IPC की धारा 302 जोड़ दी गई है। बता दें, इसके पहले आरोपियों पर धारा 304 में मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली स्पेशल सीपी जोन-2 लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने धारा जोड़ने की जानकारी दी है।
इन सबूतों के आधार पर जोड़ी गई धारा
दिल्ली पुलिस की टीम ने 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक की रूट की CCTV कैमरों के फूटेज खगाले। वही वारदात के बाद आरोपी 2 जगह कार से नीचे झांकते हुए दिखाए दिए। सीसीटीवी दिल्ली पुलिस ने कब्जे में लिया है और फोरेंसिक एक्सपर्ट को सीसीटीवी भेजा गया है। आरोपियों से पूच्छताछ करने पर बताया कि, कार के नीचे ह्यूमन बॉडी है बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते रहे।
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इस केस में दो आरोपियों को मिली जमानत
कंझावला कांड के आरोपी आशुतोष भारद्वाज को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को ही जमानत दी है। आशुतोष भारद्वाज की बलेनो कार से ही वह हादसा हुआ था, जिसमें अंजलि की जान गई थी. इससे पहले कोर्ट ने आरोपी अंकुश को भी जमानत दी थी।
क्या है पूरा मामला
सुल्तानपुरी में नए साल की रात कार सवार युवकों ने स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मार दी थी, उसके बाद अंजलि को कार से 13 किमी तक घसीटा था। इस घटना में अंजलि की मौत हो गई थी। मामले में 1 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304ए, 304, 120बी/34) के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में भौतिक, मौखिक, फोरेंसिक एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। उसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 की जगह पर धारा 302 जोड़ी गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।