Indore News: फोटो निर्वाचक के लिए 30 नवम्बर तक मतदाता दे सकते है नाम

Akanksha
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इंदौर 15 नवम्बर,2021
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2022 के मान से फोटो निर्वाचनक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का प्रारूप प्रकाशन 01 नवम्बर, 2021 को किया जा चुका है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 नवम्बर, 2021 तक दावे और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है। इस अवधि में ऐसे मतदाता जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। अपना नाम क्षेत्र के बी.एल.ओ. से फार्म प्राप्त कर वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रतुल सिन्हा ने बताया कि 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं से आग्रह किया गया है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वायें। इसके लिए बी.एल.ओ. के माध्यम से फॉर्म 6 भर सकते है।

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जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर 30 नवम्बर, 2021 तक प्रारूप फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की गयी है। इसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते है की मतदाता का नाम मतदाता सूची में है या नही। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नही है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म 6 भरकर उसके अपने पता आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर वे बी.एल.ओ. को जमा करें। इसी प्रकार बी.एल.ओ. मतदाता को नवीन परिचय पत्र तैयार कराकर देगे।

साथ ही ऐसे मतदाता जो नाम संबंधी का नाम आयु एवं पता में संशोधन कराना चाहता है, वह फार्म-8 भरकर सुधार संबंधी आवश्यक दस्तावेज लगाकर संशोधन कराये जाने हेतु फॉर्म-8 बी.एल.ओ. को जमा कर सकता है।जो मतदाता अन्य जगह चले गये है वह मतदाता सूची से नाम हटवाने हेतु फार्म-7 भरकर दे सकते है। और ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार से बी.एल.ओ. नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही कर सकता है। जिले के ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नही है और वे पात्र है, से आग्रह किया गया है कि वे अपना नाम जुडवाने अथवा किसी प्रकार का संशोधन कराने अथवा हटाने संबंधी आवेदन बी.एल.ओ. को जमा कराएं।