इंदौर(Indore) : पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है ।
इसी अनुक्रम में कार्यालय अपराध शाखा में रायपुर, छत्तीसगढ से फरियादी द्वारा अपने साथ शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट के नाम पर रूपये लेकर धोखाधड़ी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच फ्रॉड इंन्वेस्टीगेशन सेल टीम द्वारा कराई गई । शिकायत में जॉच करते हुए पाया गया कि आवेदक को इन्वेस्ट इंडिया फिंसर्व कम्पनी पता– फ्लोर 3 प्लॉट न. 184 सर्विस रोड खजराना के पास इंदौर के द्वारा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट व डबल प्राफिट का लालच देकर एडवाईजरी फीस के नाम पर अलग-अलग किश्तो में 5,80,000/– रूपये कम्पनी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए.
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कंपनी के उक्त खाते की जांच करते कंपनी का संचालक सर्वेश श्रीवास्तव पिता उमेश श्रीवास्तव निवासी–104, कनक एवेन्यू एमआर–11 खजराना इंदौर होना पाया गया। उपरोक्त जाँच में पता चला कि आरोपी के द्वारा सेबी के नियमो का उलंघन करते हुए, एडवायजरी टीप के नाम पर सेबी के नियम के विपरीत मनचाही अधिक राशि प्राप्त कर न तो आवेदक के पैसे लौटाए और न ही आवेदक को किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचाया और धोखा धडी की गई।
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आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना खजराना के अपराध धारा 420,406, 409 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आमजन को सूचित किया जाता है की किसी भी शेयर एडवाइजरी कंपनी या सलाहकार से कॉल्स टीप लेने के पहले SEBI के नियमों की पूरी जानकारी रखे, जिसमे शेयर एडवाइजरी सलाहकार के द्वारा निवेशकों से सलाह के बदले ली जाने वाली राशि प्रत्येक व्यक्ति से अधिकतम फीस शुल्क 1,25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे नियमो को ध्यान में रखते हुए अपने सलाहकार को फीस देवें।