Indore News: धोखाधड़ी के प्रकरण में हुए अग्रिम जमानत के आदेश

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By Akanksha JainPublished On: November 16, 2021

इंदौर। चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर ने रु. 4,64,700/- की धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। यह जानकारी देते हुए उनके अभिभाषक पं. डी. जी. मिश्र ने बताया कि फरियादी ने दुबई यात्रा करने हेतु पैकेज टूर बुक कराकर उसका भुगतान आरोपी को किया था। किंतु आरोपी ने यात्रा नहीं कराई और न हीं उनके रुपए लौटाए। आरोपी के द्वारा फरियादी को दिया गया चेक भी बिना भुगतान के वापस लौट गया। इस पर फरियादी ने थाना एमआईजी इंदौर पर आरोपी के विरुद्ध शिकायती आवेदन पत्र दिया एवं आरोपी अंकित शाह के विरुद्ध निजी परिवाद प्रस्तुत कर भादवि की धारा 420 तथा 406 के अंर्तगत प्रकरण दर्ज कराया।

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पीठासीन अधिकारी माननीय के एम सिंहल को अपने तर्क से सन्तुष्ट करते हुए अभिभाषक द्वारा यह बताया गया कि अन्य लोगो से फ्रॉड करने के कोई दस्तावेज केस डायरी में संलग्न नहीं है आरोपी आदतन अपराधी नही है। उसका यह पहला अपराध है और टिकट की राशि का भुगतान भी फरियादी को कर दिया गया है। कोविड 2019 के चलते उसकी व्यवसायिक स्थिति खराब हो गई थी। साथ ही उन्होंने समझौते की पुष्टि हेतु फरियादी को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस पर माननीय न्यायालय ने सहमत होते हुए आरोपी अंकित शाह को रुपये एक लाख की जमानत एवं इतना ही मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहा करने के आदेश प्रदान किये।