ज्ञानवापी मस्जिद : जिला कोर्ट में आज अहम फैसला, वाराणसी के कौने-कौने में सुरक्षा बल तैनात

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद के मामलें में सोमवार को अहम फैलसा आने वाला हैं। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश इस मामलें में सुनवाई करने वाले हैं। कार्यवाही के दौरान आज साफ हो जाएंगा की यह मामला चलने योग्य भी है की नहीं। इसको लेकर जिलें के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएंगी और वही कोर्ट परिसर में करीब 250 पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में गया तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामलें की सुनवाई जिला कोर्ट करेंगी। बता दें, जिला कोर्ट में 23 मई से सुनवाई चल रही हैं। जिला जज न अजय ने 24 अगस्त को सुनवाई करते हुए फैसलें को सुरक्षित कर लिया था और कहा था कि इस मामलें में 12 सितंबर को सुनवाई करेंगी। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

कड़ी सुरक्षा के बीच होगा फैसला

सुरक्षा के इंतजामों के लिए बम निरोधक दस्ता भी तैनात किया गया है। इसके अलावा डॉग स्क्वायड, सिविल ड्रेस और क्विक रिस्पॉन्स टीमों भी तैनात की गई है। कोर्ट परिसर को चारों ओर से सुरक्षी के उपकरणों से घेराव कर लिया हैं। बता दें, फैसला आज 12 बजे से 4 बजे के बीच में आने की उम्मीद है। इसके अलावा वाराणसी में धारा 144 लागू की गई है।

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पुलिस कमिश्नर ने कहा कि, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर को सेक्टर्स में बांटा गया है, जिन्हें जरूरत के मुताबिक पुलिस बल आवंटित किया गया है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के सीमावर्ती इलाकों, होटलों और गेस्ट हाउसों में चेकिंग तेज कर दी गई है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।

क्या है ज्ञानवापी मामला

गौरतलब है कि, 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान नंदी के सामने स्थित कुएं में शिवलिंग मिली। जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक फव्वारा है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि वजू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया सील रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज अजय कृष्ण ने सुनवाई की थी और 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था।