7th Pay Commission : केंद्रीय कमर्चारियों को सरकार की बड़ी सौगात, नियम में संशोधन, इतने दिनों तक मिलेगा छुट्टियों का लाभ, नोटिफिकेशन जारी

Simran Vaidya
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7th Pay Commission: विधानसभा चुनाव के आगाज को अब कुछ ही समय शेष हैं, जिसके परिणाम स्वरुप कर्मचारियों के हिट को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से मोदी सरकार द्वारा कर्मियों को एक बड़ी राहत दी जा रही है। इसके लिए समस्त कर्मियों के अवकाश के रूल्स में संशोधन कर दिया गया है। साथ ही इसके लिए ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। रूल्स और पॉलिसी निर्धारित करने के साथ ही कर्मियों को इसका पालन करना आवश्यक होगा।

सर्वाधिक 2 वर्ष तक उन्हें अवकाश प्रदान किया जाएगा

आपको बता दें कि केंद्र शासन ने ऑल इंडिया सर्विस चिल्ड्रन लीव रूल के पात्र मेम्बर्स के अवकाश को लेकर रोजाना संशोधन किया गया हैं। सर्वाधिक 2 वर्ष तक उन्हें अवकाश दिया जाएगा। शासन की तरफ से दो संतान की देखरेख के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष का भुगतान लीव उन्हें मुहैया कराया जाएगा। हालांकि यह कर्मियों के अपने पूरे करियर के बीच 2 वर्ष के भुगतान के साथ अवकाश का फायदा उठा सकेंगे।

अखिल भारतीय सेवा संतान देखभाल का अवकाश

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अभी मौजूदा समय में ही एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में राज्य सरकार के मशवरे पर ऑल इंडिया सर्विस चिल्ड्रन लीव रूल 1995 में भारी संशोधन कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित रूल के अंतर्गत 2 संतान की देखरेख हेतु कर्मियों को 370 दिन का अवकाश मुहैया कराया जाएगा।

अखिल भारतीय सेवा समिति की एक स्त्री और पुरुष मेंबर को 2 सबसे बड़े बच्चों के रख रखाव के लिए पूरी सर्विस के बीच 730 दिन की छुट्टियों का लाभ दिया जाएगा। हालांकि रूल्स में तय किया गया है कि बच्चों के 18 साल पूर्ण होने से पूर्व लालन पालन के बल पर एजुकेशन और अन्य तरह के रख रखाव के लिए कर्मी इस फैसिलिटी का फायदा लेने में योग्य रहेंगे।

चिल्ड्रन अकाउंट को अन्य अवकाश के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा

वहीं इस घोषित अधिसूचना के अंतर्गत चिल्ड्रन अकाउंट को अन्य दूसरे अवकाशों के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। इसके खाते अलग से निश्चित होंगे। इसके अंतर्गत एक अलग खाता बनाया जाएगा, जो मेम्बर्स को प्रदान कराया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के मध्य कर्मचारियों द्वारा चिल्ड्रन लिव केयर का फायदा नहीं उठाया जा सकेगा।

आपको बता दे कि रूल्स कहते हैं एक कैलेंडर साल में तीन से अधिक दिनों की छुट्टी कर्मचारियों को नहीं प्रदान की जा सकती है। एक अकेली स्त्री के मसले में कैलेंडर साल के बीच 6 बार अवकाश लिया जा सकता है। चिल्ड्रन केयर लीव के अंतर्गत कमिर्यों को एक बार में 5 दिन से भी कम छुट्टियां प्रदान नहीं की जाती है। कर्मियों की संतान के 18 साल पूर्ण होने से पहले तक 730 दिनों की छुट्टियों की योग्यता रखेंगे।