इंदौर: पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर के द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है।
इसी अनुक्रम में अपराध शाखा से संचालित साइबर हेल्पलाइन पर (1) आवेदक प्रदीप निवासी-इन्दौर ने बताया कि उसे अज्ञात मोबाईल नंबर 9669560166 से कॉल कर स्वयं को बजाज कंपनी का कर्मचारी बताकर लोन दिलाने के नाम पर धोखा–धडी की शिकायत की गई थी, शिकायत जांच में पता चला कि आवेदक से लोन दिलाने के नाम पर उसके बजाज कार्ड की फोटो व ओटीपी की जानकारी व्हाट्सअप्प एवं फोन से लेकर आरोपी ने 33,980/-रु की ठगी की गई थी ।
(2) आवेदक अरविंद निवासी इन्दौर ने बताया कि उसे अज्ञात मोबाईल 9669560166 से कॉल कर स्वयं को बजाज कंपनी का कर्मचारी बताकर उसके बजाज कार्ड को अपडेट करने के नाम पर धोखा–धडी की शिकायत की गई थी, शिकायत जांच में पता चला कि आवेदक से उसके बजाज कार्ड की फोटो व ओटीपी की जानकारी व्हाट्सअप्प एवं फोन से लेकर आरोपी ने 68,000/-रु की ठगी की गई थी।
(3) आवेदक बबलू निवासी इन्दौर ने बताया कि उसे अज्ञात मोबाईल नंबर 9669560166 से कॉल कर स्वयं को बजाज कंपनी का कर्मचारी बताकर लोन कराने के नाम पर धोखा–धडी की शिकायत की गई थी, जिसकी शिकायत जांच में पता चला कि आवेदक से लोन कराने के नाम पर उसके बजाज कार्ड की फोटो व ओटीपी की जानकारी व्हाट्सअप्प एवं फोन से लेकर आरोपी ने 82,000/-रु की ठगी की गई थी।
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जिस पर क्राइम ब्रांच की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा कार्यवाही की गई जिसमे पता चला की आरोपी अमित अग्रवाल द्वारा एक ही नंबर से आवेदकों को फोन लगाकर ठगी की जा रही है जिस पर क्राइम ब्रांच टीम एवं थाना परदेशीपुरा के द्वारा संयुक्त कार्यवाही में आरोपी (1) अमित अग्रवाल निवासी – परदेशीपुरा इंदौर को पकड़ा गया।
आरोपी अमित अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि लॉकडाउन के पूर्व उसके द्वारा लोन एवं फाईनेंस कराने का कार्य़ किया जाता था, परंतु लॉकडाउन लगने के बाद से उसे लगातार नुकसान हो रहा था जिसके बाद उसके द्वारा पूर्व में लोगो का जो डाटा लोन एवं फाईनेंस दिलाने के नाम पर एकत्र किया था उसी का दुरुपयोग कर आवेदको को कॉल कर लोन एवं फाईनेंस दिलाने का झांसा देकर बजाज एवं अन्य फाईनेंस कंपनीयो का कर्मचारी बनकर तथा उनके बजाज कार्ड बंद होने की जानकारी देकर कार्ड अपडेट करने के नाम पर आवेदको से बजाज कार्ड व ओटीपी की जानकारी व्हाट्सअप्प एवं फोन से लेकर ठगी करना स्वीकार किया गया है।
आरोपी अमित के विरुद्ध थाना परदेशीपुरा पर अपराध धारा 420 भादवि एवं 66(डी) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया जबकि अन्य शिकायत पर थाना विजयनगर पर अपराध क्रमांक 826/22 धारा 420, 34 भादवि में आरोपी वैभव के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। दोनो आरोपियों से पूछताछ में मिलजुलकर यह अपराध करना पाया गया है। पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम सामने आ सकते है।