Indore News : 30% कम्पाडिंग का लाभ आम जन को अधिक से अधिक मिले

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इंदौर (Indore News) : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में नगर निगम की सीमा में भवन अनुज्ञा से संबंधित कार्य कर रहे सलाहकारों यथा आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इंजीनियर और सुपरवाइजर की एक संयुक्त बैठक सीटी बस आफिस में आयोजित की गई। बैठक में अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा श्री संदीप सोनी, मुख्य नगर निवेशक श्री विष्णु खरे, समस्त भवन अधिकारी, भवन अधिकारी, शहर के आर्किटैक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, इंजीनियर और सुपरवाइजर उपस्थित थे।

बैठक में शासन द्वारा अवैध निर्माण को नियमित करने हेतु 30 प्रतिशत तक कम्पाउडिंग करने के संबंध में प्रावधान किया गया है, साथ ही उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही निश्चित अवधि तक आवेदन करने पर प्रशन शुल्क में 20 प्रतिशत तक की छूट भी दी गई है। उक्त के संबंध में बैठक में विस्तार से चर्चा की गई एंव शासन के नियमो को प्रेजेटेशन के माध्यम से समस्त को अवगत भी कराया गया। साथ ही शासन की मंशा अनुसार अवैध निर्माण के कंपाउंडिंग की सीमा 30ः तक हो जाने से जिन भवनों में उपरोक्त अनुसार अतिरिक्त निर्माण है उनके कंपाउंडिंग किए जाने के संबंध में सभी सलाहकारों से चर्चा कर प्रावधानों के बारे में बताया गया।

बैठक में आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा शासन के कम्पाउडिंग प्रावधानो के संबंध में भवन अनुज्ञा से संबंधित कार्य कर रहे सलाहकारों यथा आर्किटेक्ट , स्ट्रक्चर इंजीनियर, इंजीनियर और सुपरवाइजर से विस्तृत चर्चा की जाकर उनसे सुझावो पर भी चर्चा की गई। आयुक्त सुश्री पाल द्वारा बैठक में निम्नानुसार बिन्दुओ पर चर्चा भी की गई, जिनमें भवनों में नगर निगम से अनुमति लेकर दी गई अनुमति से अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया है और वह यदि कंपाउंडिंग की सीमा के अंदर हैं, ऐसे प्रकरण कंपाउंडिंग के लिए शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

🔹ऐसे भूखंड जिनमे भवन अनुज्ञा जारी की जा सकती है किंतु उन पर बिना भवन अनुमति लिए निर्माण कर लिया गया है, ऐसे भवनों की भी कंपाउंडिंग हो सकेगी ।

🔸सभी सलाहकारों से यह अपेक्षा की गई की वे नियमों एवम प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन कर लें। यदि किसी विषय में कोई कन्फ्यूजन हो तो भवन अधिकारी या मुख्य नगर निवेशक से बात करके समाधान प्राप्त कर लें ।

🔸सभी सलाहकार अपने अपने द्वारा स्वीकृत कराए गए भवनों के स्वामियों को सलाह देकर उनके कंपाउंडिंग के प्रकरण जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करें ।

🔹जो व्यक्ति अपने भवनों में किए गए अतिरिक्त निर्माण की कंपाउंडिंग करवाना चाहते हैं उनके मानचित्र तैयार करते हुए शीघ्र ऑनलाइन आवेदन करवाएं जाएं ।

🔹राज्य शासन ने स्वीकार्य सीमा से 30 प्रतिशत तक किए अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग करके नियमित किया जाने का जो नियम लागू किया है उसकी मंशा के अनुरूप सभी संबंधित नागरिक उसका लाभ ले सकें इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जाए , सभी को नियमानुकूल सलाह मिले और आवेदनों का समयावधि में निराकरण हो ऐसे निर्देश आयुक्त महोदया द्वारा दिए गए ।

🔹सभी भवन अधिकारियों , भवन निरीक्षकों और भवन सहायकों को यह निर्देश दिए गए कि वे अपने अपन जोन क्षेत्र में सघन भ्रमण करके कंपाउंडिंग के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नागरिकों को प्रेरित करें ।

आयुक्त महोदया ने निर्देशित किया की सभी भवन अधिकारी अपने अधिनस्थो को प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करके तदानुसार प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करें और निराकरण की प्रगति से अवगत कराएं ।