मुंबई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए सभी प्रदेश सरकार सतर्कता बरत रही है साथ ही अब सरकारों ने फिर से पाबंदियां लगाना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब बढ़ते कोविड-19 (COVID-19) के मामलों को देखते हुए आज यानी गुरुवार को महानगरपालिका आयुक्त (BMC commissioner) ने नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें खुली या बंद जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है। बता दें कि, यह आदेश 25 दिसंबर रात 12 बजे से लागू हो जाएगा।
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जानकारी दे दें कि, महाराष्ट्र की ओर से जारी नई गाइडलाइन में सभी सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता आज आधी रात से प्रभावी होगी। साथ हुई यह भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी मौजूद लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और खुली जगह में यह संख्या 250 से अधिक या स्थान की क्षमता का 25% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।