बड़ी कार्रवाई: अवैध निर्मित कारपोरेट हाउस के ऑफिस एवं दुकान पर लगे ताले, चारों लिफ्ट भी बंद

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इंदौर। जोन क्रमांक 11 जोनल अधिकारी नागेंद्र सिंह भदोरिया ने कहा कि आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार आरएनटी मार्ग स्थित झाबुआ टावर कारपोरेट हाउस में स्थित दुकान, शोरूम, ऑफिस के साथ ही 4 लिफ्ट को भी सील कर दिया गया। आपको बता दे आरएनटी मार्ग स्थित झाबुआ टावर में अनुमति के विपरीत एवं अवैध निर्माण किए जाने पर नगर निगम द्वारा पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन इसके बाद भी संचालक द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई थी।

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गौरतलब हैं कि नगर निगम इंदौर द्वारा बिल्डर मैसर्स अलंकार रियल स्टेट प्रमोद दास गोपीलाल नेमा पता 169 रविंद्र नाथ टैगोर मार्ग कारपोरेट हाउस इंदौर को जी+6+टेरेस भवन निर्माण(G+6+Terrace Building Construction) की अनुमति दी गई थी लेकिन जब नगर निगम की टीम ने निरिक्षण किया तो पाया कि इस भवन में ग्राउंड पर साइड MOS को लगभग 44 वर्ग मी में कमरे का एवं ओ टी एस लगभग 40 वर्ग मी में सीढ़ियों का निर्माण अवैध तरिके से किया गया है। पाया गया कि इसके द्वारा फर्स्ट फ्लोर से छठे फ्लोर तक स्वीकृत पैसेज एवं लॉबी को कवर कर लगभग 701 वर्ग मी में अवैध निर्माण कर बिना अनुमति के वाणिज्यक उपयोग भी किया जा रहा है जो अवैध निर्माण होकर नियम विरूद्ध भी हैं।
हालांकि इस निर्माण को 3 दिनों के भीतर हटाने के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन किसी भी तरह के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निगम द्वारा झाबुआ टावर कारपोरेट हाउस के ऑफिस एवं दुकान सील करने की कार्रवाई की गई।