Indore News : बिना अनुमति निर्माण करने पर ग्रैंड एक्सोटिका व हेवन होम्स से वसूले 2 करोड़

Shivani Rathore
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इन्दौर : शहर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इंदौर को जल्द से जल्द अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने की योजना पर लगातार कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक बिना अनुमति निर्माण करने पर ग्रैंड एक्सोटिका व हेवन होम्स से 2 करोड़ की वसूली की गयी है।

जी हाँ, आपको बता दे कि निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि शासन द्वारा शहर में ऐसे भवनो का निर्माण जो कि अनुमति के विपरित किये गये हो, अनुमति से ज्यादा तथा बिना अनुमति के निर्माण किये गये है, उन्हे निर्धारित प्रशमन (कम्पाउडिंग) शुल्क लिये जाने के संबंध में नीति निर्धारण करते हुए, निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देश के क्रम में आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को अपने-अपने झोन क्षेत्र में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

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इसी क्रम में भवन अधिकारी गजल खन्ना व भवन निरीक्षक शैलेन्द्र मिश्रा द्वारा बताया कि जोन 19 वार्ड 76 बिचौली मर्दाना के अंतर्गत ग्रैंड एक्जोटिक में पंचायत की अनुमति से बहुमंजिला जी G + 10 भवनों का निर्माण किया जा रहा था, ग्रैंड एक्जोटिका की भवन अनुमति जो पंचायत से प्राप्त की गई थी वह 2016 में समाप्त हो गई।

जिसके पश्चात भवन स्वामी को पुनः भवन अनुमति प्राप्त करनी थी, किंतु भवन स्वामी द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए निर्माण किया जा रहा था, गूगल अर्थ पर स्पष्ट देखा गया की ग्रांड एक्जोटिक के ब्लॉक ए 1, बी 1, बी 2, एफ का निर्माण स्वीकृति समाप्त होने के पश्चात भी निरंतर जारी रखते हुए, निर्माण कार्य किया गया, जिस पर निगम द्वारा नियमानुसार भवन स्वामी को सूचना पत्र भी जारी किये गये, इसके पश्चात भी निगम द्वारा दिये गये सूचना पत्रो के परिपालन में ग्रैंड एक्जोटिक भवन स्वामी द्वारा नियमानुसार 4 ब्लॉकों का प्रसमन कम्पाउडिंग सुल्क 1.60 करोड़ जमा कराया गया।

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इसके साथ ही भवन अधिकारी गजल खन्ना व भवन निरीक्षक शैलेन्द्र मिश्रा द्वारा बताया गया कि हेवन होम्स में पंचायत की अनुमति से निर्माण किया जा रहा था, उक्त अनुमति समाप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य जारी रखने हेतु निमयानुसार निगम से भी भवन निर्माण के संबंध में अनुमति प्राप्त कि जाना थी। इस संबंध में नियमानुसार भवन स्वामी को सूचना पत्र भी जारी किये गये, इसके पश्चात भी निगम द्वारा दिये गये सूचना पत्रो के परिपालन में हेवन होम्स के भवन स्वामी द्वारा नियमानुसार प्रसमन कम्पाउडिंग शुल्क की राशि रूपये 40 लाख़ जमा कराई गई।