31 मार्च तक जल और संपत्ति कर में मिल रही 100% छूट, बचे हैं 2 दिन

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इन्दौर, दिनांक 29 मार्च 2022 । आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का बकाया संपतिकर, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क, लायसेंस शुल्क व अन्य शुल्क जमा करने की दिनांक 31 मार्च 2022 अंतिम तिथि है, आयुक्त ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2022 तक संपतिकर व जलकर अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत तक छूट प्राप्त करने के अंतिम 2 दिवस शेष है तथा 31 मार्च 2022 के पश्चात कर व शुल्क की राशि बकाया होने पर निगम द्वारा करदाता की संपति/जब्ती कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन द्वारा संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें

संपति कर

संपति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट,

संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट

संपति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।

जलकर

जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट।

जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट

आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर के करदाताओ से अपील की है कि 31 मार्च 2022 तक https://www.mpenagarpalika.gov.in/irj/portal/anonymous पर ऑनलाइन घर बैठे ही अपना संपत्ति कर, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क, लाइसेंस शुल्क व शुल्क जमा करा सकते हैं अथवा निगम के मुख्यालय व समस्त जोनल कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय पर स्थित केस काउंटर पर भी अपना संपत्ति व जल कर की राशि जमा करा सकते है।

अपर आयुक्त भव्य मित्तल ने कहा कि शासन की अभिभार में 100 प्रतिशत तक छूट को दृष्टिगत रखते हुए, संपत्ति कर व जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि जमा कर निगम द्वारा की जाने वाली जब्ती कुर्की जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचे और बकाया करो का भुगतान कर शहर विकास में सहयोग करे।

करदाताओं की सुविधा के लिए निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में संपत्ति कर, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क जमा करने हेतु शिविर लगाए गए। शिविर का नागरिकों द्वारा लाभ लेते हुए अपनी संपत्ति का संपत्ति कर, जलकर व कचरा संग्रहण शुल्क जमा कराया गया। अपर आयुक्त भव्या मित्तल ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए 31 मार्च तक निगम के जोनल कार्यालय निगम मुख्यालय एवं रजिस्टार स्थित निगम के राजस्व विभाग मे केश काउंटर देर शाम तक चालू रहेंगे। इसके साथ ही करदाताओ की सुविधा हेतु समस्त झोनल कार्यालय व निगम मुख्यालय के केश काउंटर पर बैठक व पेयजल की व्यवस्था भी रखी गई है।