पश्चिम बंगाल SSC घोटाला: कलकत्ता HC ने निरस्त की 2016 की सभी भर्तियां, CBI जाँच के दिए आदेश

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कलकत्ता HC ने सीबीआई से 2016 के चयन अनियमितताओं की आगे की जांच करने को कहा है।इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को पूरी हुई थी। उच्च न्यायालय ने अब इस मामले की CBI जाँच की मांग के आदेश दिए है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सीबीआई ने पहले पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के कुछ अधिकारियों को एक संदिग्ध घोटाले के लिए गिरफ्तार किया था।

कुछ उम्मीदवार जिन्होंने राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्होंने याचिका दायर की। सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले एक अदालत का नेतृत्व किया था जिसने नियुक्ति प्रक्रिया के साथ कथित मुद्दों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने अनियमितताएं पाए जाने पर कई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का भी फैसला किया। सेवानिवृत्ति के बाद गंगोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। वह लोकसभा चुनाव में तमलुक से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।