PM kisan: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, अपात्र हितग्राहियों से वापस ली जाएगी धन राशि, फटाफट निपटा लें ये जरूरी कार्य

Simran Vaidya
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana 15 Installment : मोदी सरकार द्वारा देश के करोड़ों किसानो को आर्थिक दृष्टिकोण से सहायता मुहैया कराने के लिए ऐसे तो कई महत्वकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन देश के 9 करोड़ कृषक पीएम मोदी को PM किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत कई योग्य हितग्राहियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करवा रही हैं। दरअसल एक ओर जहां अयोग्य कृषकों से वसूली की प्रोसेस प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए कृषकों को समन भेजने की भी पूरी योजना तैयार है, वही दूसरी ओर इस स्कीम की इंस्टॉलमेंट का फायदा लेने के लिए मोदी शासन द्वारा 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को कंपलसरी कर दिया है, ऐसे में 15वीं इंस्टॉलमेंट का प्रॉफिट लेने के लिए कृषकों को eKYC, भू वेरिफिकेशन और आधार को लिंक करवाना बेहद ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

नवंबर में जारी हो सकती हैं आगामी इंस्टॉलमेंट

वहीं इसके अतिरिक्त फिल किए गए एप्लीकेशन पत्र को भी सही ढंग से चेक कर लें, ताकी कोई लिंग की मिस्टेक, नाम की मिस्टेक, आधार संख्या में गलती न हो, वरना आप भी इस इंस्टॉलमेंट से बाहर का रास्ता देख सकते हैं। वही आशंका संभावना है कि आगामी इंस्टॉलमेंट दीपावली से पूर्व घोषित की जा सकती है। स्कीम के रूल्स के अनुसार, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्रैल-जुलाई के मध्य , सेकेंड अगस्त से नवंबर के दौरान और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है, ऐसे में माना जा रहा है कि नंवबर के फर्स्ट हफ्ते में आगामी इंस्टॉलमेंट के 2 हजार रुपए कृषकों के अकाउंट में भेजे जा सकते है। हालांकि इंस्टॉलमेंट की कंफर्म तारीख की ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलना बाकी है। यहां फ्रेश स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजित देख कर सकते है।

इन कृषकों से होगी वसूली

बिहार में PM कृषक इस स्कीम के अयोग्य व अपात्र हितग्राही किसानों से प्राप्त की गई राशि की रिकवरी की जाएगी, इसके लिए खेती सचिव ने जिला कृषि अफसर को लेटर भेजा है और रकम ना लौटने पर कृषि समन्वयक की तनख्वाह से कटौती की जाएगी। इसके लिए कृषकों को भी समन भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भोजपुर जिले में 3,217 अयोग्य हितग्राहियों को चार करोड़ 12 लाख 58 हजार रुपए की अदाएगी कर दी जाएगी साढ़े तीन सालों में 45 प्रतिशत राशि की रिकवरी कर ली गई है।

यह होंगे इस योजना से बाहर

  • यदि कृषक के घर परिवार में कोई भी टैक्स देता है तो उसे इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। 
  • साथ ही जो लोग कृषि की भूमि का उपयोग कृषि से संबंधित कार्य की बजाए दूसरे कार्यों में कर रहें है, दूसरे के फार्म पर किसी का कार्य करते हैं और कृषि के स्वामी अर्थात ऑनर नहीं है,, ऐसे किसान इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। 
  • अगर कोई कृषक कृषि कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस स्कीम का मुनाफा नहीं मिलेगा। जैसे अगर खेत किसान के पिता-दादा के नाम पर हो, तब भी वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकेगा। 
  • अगर कोई कृषि की भूमि का अधिकारी है लेकिन शासकीय सेवक है या सेवानिवृत्त हो चुका है या फिर उपस्थित यह पूर्व सांसद विधायक मंत्री हो उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। 
  • कृषक होते हुए अगर आपको 10000 रूपए माह से ज्यादा की पेंशन मिल रही है तो आपको इस पी एम योजना का फायदा नहीं मिलेगा और इस स्कीम के लिए आप योग्य नही रहेंगे।