उज्जैन कलेक्टर का निर्देश, परिवहन माफिया के विरूद्ध हो सख्त कार्यवाही

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उज्जैन : कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल ने बुधवार को बृहस्पति भवन में जिले में मिलावटखोरों, खनन माफिया, परिवहन माफिया और अमानक खाद, बीज का विक्रय करने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही तथा आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में निर्देश दिये गये कि परिवहन माफियाओं के विरूद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाये। साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यक्तियों पर भी एफआईआर दर्ज करने के लिये कहा गया है। बैठक में एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल, एएसपी श्री अमरेंद्र सिंह, आरटीओ श्री संतोष मालवीय, जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एमएल मारू, उप संचालक कृषि श्री सीएल केवड़ा, जिला खनिज अधिकारी, जिला खाद्य एवं औषधी निरीक्षक तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

कलेक्टर ने निर्देश दिये कि परिवहन माफिया के विरूद्ध आने वाले दिनों में निरन्तर कड़ी कार्यवाही करते हुए ओवर लोडिंग करने वाली, बिना परमिट, बिना नम्बर प्लेट की गाड़ियों की चेंकिंग का विशेष अभियान चलाया जाये। साथ ही ऐसे वाहन जो प्रदूषण केन्द्र में टेस्टिंग के दौरान अनफिट पाये गये हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने जिले में कितने पीयूसी सेन्टर हैं, इनकी जानकारी प्राप्त की तथा गुरूवार को दोपहर 12 बजे पीयूसी सेन्टर चलाने वालों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। एडीएम श्री सूर्यवंशी ने कहा कि लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वालों, ओवर लोडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही आने वाले दिनों में की जायेगी।

मिलावट की शिकायत मोबाइल नम्बर 7049119001 पर की जा सकती है

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ निरन्तर कार्यवाही की जाये। ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनमें अखाद्य पदार्थ की मिलावट की जा रही है, पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध एफआईआर की कार्यवाही की जाये। कलेक्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में होली का त्यौहार आने वाला है। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम विशेष निगरानी रखे और मिलावट पाये जाने पर संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही करे। मिलावट की सूचना हेतु मोबाइल नम्बर 7049119001 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी विशेष ध्यान रखा जाये। हाट-बाजार, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाये। मसालों और अन्य खाद्य पदार्थों के सेम्पल लिये जायें। होली को ध्यान में रखते हुए मावे में भी मिलावट की संभावना रहती है। इसलिये इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये। दालों तथा मसालों के भी सेम्पल लिये जायें।

डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश

कलेक्टर ने जिला खाद्य एवं औषधी निरीक्षक श्री कुशवाह द्वारा बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि ऐसे मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये। यदि व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से किसी दवा का निर्माण किया जा रहा है तो उसके विरूद्ध एफाआईआर दर्ज की जाये। बैठक में जानकारी दी गई कि बड़नगर में एक व्यक्ति द्वारा बिना लायसेंस के क्रीम का निर्माण किया और बेचा जा रहा है। सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिये कहा गया है।

कलेक्टर ने निर्देश‍ दिये कि ऐसी दवाईयां जो शेड्यूल एच-1 की है तथा बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा बेची जाती है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाये। आने वाले दिनों में नकली दवाई बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

नरेश जिनिंग और कवेलु कारखाने की शराब की दुकान हटाने के निर्देश

कलेक्टर ने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि नरेश जिनिंग और कवेलु कारखाने से शराब की दुकानें हटाई जायें। उन्हें सात दिन का नोटिस जारी कर खाली करवाया जाये तथा कहीं और शिफ्ट किया जाये। उक्त दोनों दुकानें शासकीय भूमि पर स्थित है। बैठक में जानकारी दी गई कि इस माह आबकारी विभाग द्वारा 124 प्रकरण बनाये गये हैं। इनमें से 65 प्रकरणों में राजसाती की कार्यवाही हुई है। घट्टिया और पानबिहार में कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां कच्ची शराब बनाई जाने की शिकायत मिली है। इनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि कच्ची शराब के प्रकरणों की जानकारी अलग से दी जाये। ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध कराई जाये, जो 2020 और 2021 में आफेंडर हैं तथा जिनके विरूद्ध दो या दो से अधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं।

कलेक्टर ने नापतौल विभाग के अधिकारी और जिला आपूर्ति नियंत्रक को संयुक्त रूप से पेट्रोल पम्पों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये। नापतौल विभाग द्वारा आवश्यक उपकरण साथ में रखने के लिये कहा। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि श्री केवड़ा को निर्देश दिये कि जिले में अमानक स्तर के कीटनाशक बनाने वाली कंपनी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। बैठक में जानकारी दी गई कि कृषि विभाग द्वारा कीटनाशकों के 54 सेम्पल लिये गये, जिनमें से चार अमानक पाये गये हैं। इनमें एक प्रकरण में एफआईआर हुई है। कलेक्टर ने शेष तीन प्रकरणों में भी जल्द एफआईआर कराने के निर्देश दिये।

कृषि विभाग द्वारा लिये गये बीज के सेम्पल में से पांच अमानक पाये गये। इस पर एक संस्थान का लायसेंस निलम्बित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि अमानक बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ प्रकरण बनाकर एफआईआर की कार्यवाही की जाये तथा इनके लायसेंस निरस्त कर दुकानों को बन्द कराने की कार्यवाही की जाये।

खनिज अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस माह विभाग द्वारा 14 वाहन राजसात किये गये हैं, जिनमें एक जेसीबी, छह डम्पर और सात ट्रेक्टर ट्रॉली शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 15 प्रकरण और बनाये गये हैं। रेत के एक और अवैध उत्खनन के नौ प्रकरण बनाये गये हैं। कलेक्टर ने आने वाले दिनों में अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध निरन्तर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा प्रतिदिन शहर की उचित मूल्य दुकानों में निरीक्षण किया जा रहा है।