इंदौर : पंजीयन के बिना मरीजों को भर्ती कर इलाज करने पर आर.के. मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ सील, प्रशासन ने दर्ज की एफआईआर

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इंदौर(Indore) : आर.के. मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल सिमरोल के संचालन के संबंध में तहसील कार्यालय महू एवं स्वास्थ्य विभाग इंदौर को प्राप्त शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जांच के आदेश दिये गये। कलेक्टर सिंह के निर्देशों के अनुपालन में गत दिवस मुख्य विकास खंड चिकित्सा अधिकारी महू डॉ. फैजल अली द्वारा आर.के. मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल सिमरोल का औचक निरीक्षण किया गया।

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निरीक्षण के दौरान पंजीयन के बारे में पूछे जाने पर अस्पताल संचालक डॉ. डी.एल. देवड़ा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास वैध पंजीयन है। परंतु जाँच में पाया कि अस्पताल के पंजीयन का आवेदन अपूर्ण होने से पूर्व में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया था। बिना पंजीयन के हास्पिटल एवं पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही थी एवं मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था।

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इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में एक्सपायर्ड दवाइयां भी पाई गईं। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये हॉस्पिटल को सील किया गया। साथ ही अस्पताल संचालक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध थाना सिमरोल में जिला प्रशासन द्वारा मध्यप्रदेश उपचारियाग्रह तथा रुजोउपचार स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं आई.पी.सी की धारा 269, 420 के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज की गई।