मध्यप्रदेश के रिटायर आईएएस ने किया निजी बंगले में अवैध निर्माण, भोपाल कोर्ट में देना होगा जवाब

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भोपाल नगर निगम ने बरखेड़ी खुर्द गांव में स्थित व्हीसप्रिंग प्राल्मस कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर मामला सामने आया है। दरअसल व्हीसप्रिंग प्राल्मस कॉलोनी में जुलानिया को 10 हजार वर्गफीट के प्लाट पर 600 वर्गफीट निर्माण की अनुमति मिली थी। लेकिन उन्होंने लगभग 7000 वर्गफीट का निर्माण कर लिया। जिसके बाद अवैध निर्माण को हटाने के लिए रवींद्र जैन ने भोपाल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अवैध निर्माण को हटाने के लिए जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। जिसके बाद कोर्ट ने जुलानिया और आयुक्त नगर निगम से 24 जून तक जवाब मांगा है। हालाकि कोर्ट ने पेशी से पहले भोपाल नगर निगम ने अवैध निर्माण को लेकर सभी आर्किटेक्ट को नोटिस जारी किया। निगम ने नोटिस जारी कर पिछ्ले तीन साल में जारी भवन अनुज्ञा और निर्मित भवन के फोटो के साथ तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।

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अवैध निर्माण के चलते नगर निगम ने आर्किटेक्ट को दोषी बताते हुए उनका पंजीयन निरस्त करने की चेतावनी दी है। तो वहीं कोर्ट ने 24 जून तक जुलानिया और आयुक्त नगर निगम से जवाब मांगा है।