पुणे पोर्श केस: प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, महाबलेश्वर में किशोर के पारिवारिक क्लब को किया ध्वस्त,

sandeep
Published on:

अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में सतारा जिला प्रशासन ने शनिवार को पोर्श दुर्घटना में मारे गए नाबालिग के परिवार द्वारा नियंत्रित एमपीजी क्लब को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि निर्माण के कुछ हिस्से अनधिकृत थे। जिला प्रशासन ने कलेक्टर जितेंद्र डूडी के आदेश पर स्थानीय पुलिसकर्मियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध संरचना को गिराने के लिए बुलडोजर तैनात किए।

इससे पहले राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों ने क्लब के भीतर बार को सील कर दिया था। इसके बाद, स्थानीय प्रशासन ने पिछले सप्ताह क्लब को सील कर दिया था। जो पारसी जिमखाना क्लब को पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि पर बनाया गया है और एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है जिसके सदस्य पुणे में दो लोगों की जान लेने वाली पोर्श दुर्घटना में शामिल किशोर के माता-पिता और दादा-दादी हैं।

प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया कि क्लब को इसलिए गिराया गया क्योंकि इसका एक हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। सुनवाई के बाद इस साइट पर बने 12 अनधिकृत कमरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। और यह पाया गया कि परिसर, जिसे आवासीय उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिया गया था, जिसका उपयोग विस्तारित निर्माण के साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। यह कदम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मई के अंतिम सप्ताह में सतारा जिले की जवाली तहसील में अपने पैतृक गांव डेरे का दौरा करने के बाद उठाया गया।

19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में शराब के नशे में 17 वर्षीय किशोर द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे तेज रफ्तार पोर्श कार द्वारा दोपहिया वाहन को टक्कर मारने के बाद दो सॉफ्टवेयर पेशेवरों की मौत हो गई। वर्तमान में, किशोर के दादा को कार चालक को अपने पोते के अपराध को स्वीकार करने की धमकी देने के आरोप में यरवदा सेंट्रल जेल में रखा गया है, जबकि किशोर के पिता पर चार प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें उनके बेटे को बिना लाइसेंस और अनिवार्य पंजीकरण के सुपरकार चलाने की अनुमति देना, नाबालिग को शराब पीने की अनुमति देना, भूस्वामी को धमकाने और प्रॉपर्टी एजेंट के साथ सौदे के दौरान विश्वासघात करना शामिल है। नाबालिग की मां को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।