Pancard : कैसे हो सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन पैनकार्ड अपडेट जाने महत्वपूर्ण दस्तावेज से जुडी जानकारी

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भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसका उपयोग आयकर भरने से लेकर पहचान के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। आपके पैन कार्ड में कोई भी गलत जानकारी भविष्य में समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने पैन कार्ड को हमेशा अपडेटेड रखें। अपने पैन में जानकारी ऑनलाइन अपडेट कैसे करें, इसके लिए ये लेख पढ़ें।

पैन कार्ड ऑनलाइन अपडेट करने का तरीका

पैन कार्ड जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने का तरीका निम्नलिखित है :

स्टेप 1: NSDL ई-गवर्नेंस की आधिकारिक वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएँ

स्टेप 2: सर्विस टैब के तहत “PAN” पर क्लिक करें

स्टेप 3: “Change/Correction in PAN Data” के तहत “Apply” पर क्लिक करें

स्टेप 4: ‘Application Type’ ड्रॉपडाउन मेनू से, मौजूदा पैन डेटा में ‘Changes or Correction in existing PAN data/Reprint of PAN Card (No changes in Existing PAN Data) को चुनें

स्टेप 5- ‘Category’ ड्रॉपडाउन मेनू से, असेसी की सही ‘Category’ का चयन करें, उदाहरण के लिए, यदि पैन आपके नाम में रजिस्टर्ड है, तो लिस्ट से ‘Individual’ चुनें

स्टेप 6- अब, अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें

स्टेप 7- कैप्चा भरें और “Submit” पर क्लिक करें

स्टेप 8- आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर हो जाएगी और आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा। आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके प्रक्रिया जारी रख सकते हैं

स्टेप 9- आगे बढ़ने के बाद, आपको फार्म के लिए पुनः रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा – “Submit scanned images through e-Sign on NSDL e-gov” पर क्लिक करें

स्टेप 10- सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि अपने पिता का नाम, माता का नाम (वैकल्पिक), अपना आधार नंबर भरें और ‘Next’ पर क्लिक करें

स्टेप 11- अब आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आप अपना पता अपडेट कर सकते हैं

स्टेप 12- सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे पते का प्रमाण, उम्र का प्रमाण, पहचान का प्रमाण और पैन अपलोड करें

स्टेप 13- आपको डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने और “Submit” पर क्लिक करने की आवश्यकता है

स्टेप 14- आपको पेमेंट पेज पर भेज दिया जाएगा। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है

स्टेप 15- सफल भुगतान होने पर, आपको एक रसीद दी जाएगी। आवेदक को इसका एक प्रिंट लेना चाहिए और दस्तावेजों के के साथ NSDL ई-गो कार्यालय में भेजना चाहिए। इसके अलावा, उपलब्ध कराई गई जगह में एक तस्वीर चिपकाएं और उस पर हस्ताक्षर करें। आपको पावती संख्या के साथ लिफाफे के ऊपर Application for PAN Change’ लिखना होगा। जिसे निम्नलिखित पते पर मेल करना होगा

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे न० 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016

पैन कार्ड अपडेट के लिए ऑफलाइन आवेदन

कोई व्यक्ति पैन अपडेट के लिए ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकता है। आपको पैन करेक्शन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को भरें और इसे वैध दस्तावेजों की कॉपी के साथ निकटतम NSDL केंद्र में जमा करें। आपको अधिकार क्षेत्र निर्धारण अधिकारी के साथ एक पत्र भी दाखिल करना होगा। ऑफलाइन फॉर्म में वहीं जानकारी भरनी है ऑनलाइन फॉर्म में भरी जाती है। हालांकि, कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए-

इस फॉर्म का उपयोग आपके मौजूदा पैन में सुधार, पैन को फिर से जारी करने और अतिरिक्त पैन कार्ड सरेंडर करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। इसलिए, फॉर्म भरने से पहले, ध्यान से टिक करें, एक बार फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे NSDL कार्यालय को भेजा जाना है। यह पत्र अनुरोध दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए

पेन कार्ड में सुधार करवाने की फीस

पैन कार्ड में सुधार के लिए, एक आवेदक को फीस का भुगतान करना होगा। नए पैन आवेदन और पैन अपडेट / सुधार के लिए फीस की राशि समान है –

अगर भारत में से ही आवेदन किया गया तो 110 रु.
1,020 रुपये, यदि भारत के बाहर से आवेदन किया है
ये भी पढ़ें: आधार को पैन से कैसे लिंक करें

पैन कार्ड में ऐसे बदलें नाम

ऐसा हो सकत है कि पैन कार्ड में आपका नाम गलत छप गया हो या फिर शादी के बाद आप पैन कार्ड में नाम बदलना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों में, आप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी पैन कार्ड में नाम अपडेट/ बदल कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया काफी सरल है और इसे मिनटों में पूरा किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन टीआईएन-एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल द्वारा किया जा सकता है
ऑफ़लाइन एप्लिकेशन के मामले में, पैन कार्ड फॉर्म डाउनलोड लिंक यहां दिया गया है
सभी जानकारी को सही ढंग से प्रदान करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म को सही से भरा जाना चाहिए
तस्वीर को चिपका दिया जाना चाहिए और सबमिट करने से पहले फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा
ऑफ़लाइन आवेदन के मामले में, एनएसडीएल के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट एनेसडीएल के रजिस्टर पते पर आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा
ऑनलाइन आवेदन के मामले में, भुगतान डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन किया जा सकता है
15-अंकों का रसीद नंबर उत्पन्न होगा जिसका उपयोग पैन कार्ड स्टेटस जानने के लिए किया जा सकता है
एक बार सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, आवेदक को अपडेट किया गया पैन कार्ड 45 दिनों के भीतर भेज दिया जाता है
पैन कार्ड आवेदन फॉर्म में पता कैसे बदलें
पैन कार्ड में पैनधारक का पता नहीं होता है। आवेदन फॉर्म में पता ईसलिए भरा जाता है कि उस पते पर पैन कार्ड भेजा जा सके। आप ये पता अपडेट/ बदलने के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 49A भर सकते हैं।

आधार ओटीपी का उपयोग ऑनलाइन भरे गए और प्रमाणित किए गए फॉर्मों के लिए किया जाता है, लेकिन पता नहीं बदला जा सकता है। आधार डेटाबेस में दिया गया पता डिफ़ॉल्ट रूप से आपके पते के रूप में लिया जाता है। यदि आप इस पते को बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने पते के साथ अपडेट आधार कार्ड प्राप्त करना होगा और फिर पैन कार्ड फॉर्म 49 ए भरना होगा।

PAN Card में नाम बदलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ो की ज़रुरत होती है:

आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई.डी.समाचार पत्र विज्ञापन में छपा बदला हुआ नाम, पासपोर्ट, शादी के बाद उपनाम बदलने के मामले में पति का पासपोर्ट