इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आने के बाद सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY ने याचिका दर्ज कराइ थी जिसके बाद आज इस याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल एवं शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई के आदेश जारी करते हुए कहां की सप्लायर महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश से प्रभावित हुए बिना सप्लाई जारी रखें।
बता दे कि याचिकाकर्ता MY हॉस्पिटल की ओर से तर्क अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने रखें केंद्र सरकार की ओर से भाग्यश्री सुगंधी एवं सप्लायर आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स की ओर से अधिवक्ता अक्षय सप्रे ने पक्ष रखा।