यूपी में नाईट कर्फ्यू से नहीं चलेगा काम, लॉकडाउन पर करे विचार : इलाहबाद हाईकोर्ट

Akanksha
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उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित नगरों में दो अथवा तीन सप्ताह के लिए पूर्ण लाकडाउन लगाने पर विचार करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है.

हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई नहीं दे अन्यथा अदालत पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करेगी. अदालत ने सामाजिक, धाॢमक आयोजनों में 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाने के साथ ही ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाने की हिदायत दी है.

साथ ही शहरों में खुले मैदान लेकर अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीडि़तों के इलाज की व्यवस्था की जाये, जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं. कोरोना मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश दिए है.

उन्होंने कहा की नाइट कर्फ्यू कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने की दिशा में छोटा कदम है. याचिका पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.कोरोना से ज्यादा प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर शामिल हैैं.