गोरखपुर के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को NIA कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

krisnameena
Published on:

मुर्तजा ने गोरखपुर के मंदिर में गोरक्षनाथ पीठ पर हमला किया था। मुर्तुजा के खिलाफ NIA कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। और इसे UAPA के तहत मामला दर्ज करके, इसे आतंकी घोषित किया था। सोमवार को सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तुजा को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में ,NIA/ ATS की अदालत में लाया गया।

मुर्तुजा ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस मामले को लेकर सोमवार को लखनऊ की अदालत में फैसला सुनाया गया। दरअसल गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था। और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। जांच के मुताबिक गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमले के मामले का हमलावर नेपाल भी गया था उसके पास से पुलिस को कहीं संदिग्ध दस्तावेज भी मिले।

Also Read – कटनी की निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी ने 3 निर्दलीय पार्षदों के साथ थामा बीजेपी का दामन

अहमद मुर्तुजा ने मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश की और उसने हथियार लहराया था। इससे हड़कंप मच गया और उसने पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। हमले के दौरान अल्लाह हू अकबर का नारा भी लगाया था। इस मामले में आरोपी के पिता ने बताया कि उसका बेटा मानसिक रूप से बीमार है और वह स्टेबल नहीं है। मुर्तजा के पिता ने कहा था कि बचपन से ही वह बीमार था। जिसको हम नहीं समझ पाए लेकिन 2018 मैं आते आते इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। हमने इसका इलाज जामनगर अहमदाबाद मैं भी करवाया।