मध्यप्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर 28 सीटों के लिए राजनेता अब कितनी भी भीड़ जुटा सकते हैं। इसके लिए गृहमंत्रालय ने हाल ही में नई गाइड लाइन जारी की है। इस गाइड लाइन में चुनाव वाले इलाकों का जिक्र किया है। ये चुनाव वाले इलाकों के लिए जारी की गई है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ ही इसकी अनुमति दी जाएगी। आपको बता दे, इसको लेकर जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाडे ने कहा कि इसके अनुसार अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।
ये है वो शर्ते –
बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% ही लोग रह सकते हैं। इसकी संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है। साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य है। वहीं खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य तरह के सुरक्षा पैरामीटर पूरे करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही इसमें थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है। दरअसल, आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह कि वह इस पूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
इन क्षेत्रों में है मतदान –
ग्वालियर- चंबल क्षेत्र : मुरैना, मेहगांव, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, डबरा, बमौरी, अशोक नगर, अम्बाह, पौहारी, भांडेर, सुमावली, करेरा, मुंगावली, गोहद, दिमनी, जौरा।
मालवा- निमाड़ क्षेत्र : सुवासरा, मान्धाता, सांवेर, आगर, बदनावर, हाटपिपल्या, नेपानगर
अन्य क्षेत्र – सांची (भोपाल), मलहरा (छतरपुर), अनूपपुर, ब्यावरा (राजगढ़), सुरखी (सागर)
निधन से खाली हुईं – जौरा, आगर और ब्यावरा सीट विधायकों के निधन से खाली हैं।