इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव-2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते ही जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न मार्गों से फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर एवं झंडों को हटाने का अभियान चलाया है। संपत्ति विरूपण को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी संबंधितों से आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी रूप से पालन की अपील की हैं। उन्होंने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने क्षेत्र से संपत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आम नागरिकों से कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कोई भी व्यक्ति संपत्ति विरूपित करने का कार्य नही करें। संपत्ति विरूपण करने पर संबंधित के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा जुर्माना व दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। शासकीय अमले को निर्देशित किया गया है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
शासकीय संपत्तियों को किसी भी प्रकार से विरूपित नहीं किया जाए, वहीं निजी संपत्ति पर भी बिना भवन स्वामी की अनुमति के कोई बैनर, पोस्टर या दीवार लेखन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आज यहां शासकीय विभागों के अधीक्षकों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिये गये। बैठक में अपर आयुक्त श्री सिद्धार्थ जैन और डिप्टी कलेक्टर श्री सी.एस. धार्वे भी मौजूद थे। बैठक में संपत्ति विरूपण के संबंध में जानकारी दी गई और कहा गया कि सभी कार्यालयों और शासकीय संस्थाओं में किसी भी प्रकार का संपत्ति विरूपण नहीं हो और प्रचार सामग्री भी नहीं दिखायी दे। यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करें।