Lakhimpur Kheri Case का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 129 दिन बाद रिहा

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Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Case) में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ मोनू आज रिहा हो गया है। बता दें कि, आशीष मिश्रा की 129 दिन बाद जेल से रिहाई हुई है। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से बीते गुरुवार को ही जमानत मिल गई है। उल्लेखनीय है कि, पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था।

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हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Highcourt Lucknow) से बीते 10 फरवरी को जमानत मिलने के बाद कहा गया कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही आशीष मिश्रा को लखीमपुर (Lakhimpur) जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मिश्रा जेल से रिहा नहीं हो पाए जिसकी वजह थी कि, उनके जमानत आदेश में दो धाराओं का न होना। ज्ञात हो कि, लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा पर क्राइम नंबर 219/21 पर एफआईआर दर्ज की गई थी। साथ ही विवेचना के दौरान दाखिल की गई चार्जशीट में आईपीसी की धारा 147,148, 149,302, 307,326, 34, 427, और 120बी के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट शामिल थी।

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इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा को आईपीसी की 147 148, 149 307,326, 427/34 , 30 आर्म्स एक्ट, 177 एमवी एक्ट के तहत जमानत दी गई है। ऑर्डर में धारा 302,120B नहीं लिखी थी. जबकि नियम है कि आरोपी जिन-जिन धाराओं में जेल में बंद होगा, उन सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही रिहाई होगी। जिला जज ने इस हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई मामले में 3-3 लाख के दो बेल बॉन्ड जमा करने को कहा है।