इंदौर(Indore) : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह(Manish Singh) ने महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार करने वाले आदतन अपराधी विजय कुमार उर्फ आमरूल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं। अनावेदक विजय कुमार उर्फ आमरूल पिता विमलदत्त उर्फ तफज्जुर मामून, निवासी वर्तमान पता शाही लीला अपार्टमेंट रूम नंबर 109, ओचोला रोड़ अलकापुरी नाला सुपाडा ईस्ट महाराष्ट्र द्वारा बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करवा कर उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाना जैसे जघन्य अपराध घटित करता है।
अनावेदक क्षेत्र में अपना दबदबा व दहशत बरकरार रखने के लिये महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार करने, उनके परिवारजन को परेशान करना, महिलाओं को ब्लेकमेल करना, जो समाज एवं देश के लिये लोक प्रशांति भंग करने की गंभीर घटनाएं घटित करता है, जो अनावेदक की आदत बन चुकी है। अनावेदक भारत देश में आतंक का पर्याय बन चुका है। अनावेदक न केवल भारत की प्रभूता के लिये घातक है अपितु अनावेदक के आतंक से सामान्य जन मानस के साथ-साथ व्यवसायी, महिला, कमजोर वर्ग के लोग भी भयग्रस्त होकर अनावेदक के विरूद्ध रिपोर्ट नहीं करते हैं।
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अनावेदक के आतंक से सार्वजनिक सुरक्षा शांति एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं लोक व्यवस्था भंग हो रही है। अनावेदक के द्वारा महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ अनैतिक कार्य करने के लिये मजबूर करना एवं स्वयं के स्वार्थ के लिये उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलना जैसे कृत्य कर समाज में जानबुझकर कलंकित कर महिलाओं की छवि को धूमिल करने जैसे अक्षम्य अपराध किया गया है। अनावेदक के विरुद्ध थाना विजय नगर एवं संयोगितागंज में 03 गंभीर अपराध दर्ज हैं।
अनावेदक ने अपराध में साथ देने वाले साथियों की गैंग बना रखी है, जिसमें अवैध रूप से बांग्लादेश से महिलाओं को खरीद फरोख कर मानव तस्करी करते हुये भारत देश की सीमा में प्रवेश करवाना, इसके बाद भय कारित करते हुये उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाता है। अनावेदक एवं इसके साथियों के द्वारा किये जा रहे कृत्य से देश की संप्रभुता एवं अखण्डता को भंग करने का प्रयास से भी नकारा नहीं जा सकता। अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से देश की सीमा में स्वयं प्रवेश कर अन्य लोगों को भी देश की सीमा में प्रवेश कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक देश की सुरक्षा के लिये भी खतरा है।
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वर्तमान में अनावेदक थाना संयोगितागंज के अपराध कमांक 254 / 2022 में निरूद्ध है, किन्तु उक्त प्रकरण में दण्ड की श्रेणी गंभीर न होने से अनावेदक को शीघ्र ही अनावेदक के गेंग के अन्य साथियों द्वारा न्यायालय से जमानत करा ली जायेगी। इसके पश्चात पुनः अनावेदक अपने गैंग के अन्य सदस्यों को साथ मिलकर देश की संप्रभुता के लिये घातक है और अनावेदक की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों से स्पष्ट है कि अनावेदक एक शातिर बदमाश है अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों से देश की आमजनता में बहुत आतंक है।
अनावेदक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाने पर अनावेदक कभी भी क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देकर लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है। पुलिस उपायुक्त (जोन 03) इन्दौर के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना संयोगितागंज के कथन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा विजय कुमार उर्फ आमरूल पिता विमलदत्त उर्फ तफज्जुर मामून, को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किए गए है।