इंदौर(Indore News): शहर में अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) मनीष कपूरिया द्वारा चोरी नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने एवं इनमे लिप्त आरोपियो की पतारसी कर माल मश्रुका जप्त करने के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशो के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व इंदौर आशुतोष बागरी के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग आजाद नगर एम.यू रहमान के द्वारा थाना प्रभारी थाना तेजाजी नगर निरीक्षक आर.डी. कानवा एवं उनकी टीम को समुचित दिशा निर्देश देकर कार्यवाही के लिए लगाया।
पुलिस थाना तेजाजी नगर पर दिनांक 21.10.2021 को फरियादी पटाखा कारोबारी जय प्रकाश पिता सुरेश कुमार सुख्यानी निवासी खातीवाला टैंक इंदौर ने रिपोर्ट किया कि कोई अज्ञात बदमाश ग्राम मोरोद में स्थित पटाखे के गौदाम से चकरी , अनार, फुलझडी, फैसी पटाखे, राकेट , स्काई शट , बिसलिंग चकरी के कार्टून चुरा कर ले गया है । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना तेजाजीनगर इंदौर पर अपराध क्रमांक 634/2021 धारा 457,380 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया। फरियादी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल एक टीम गठित कर पतारसी में लगाया गया । इसी क्रम में पुलिस टीम को दिनांक 22.10.2021 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कंचन ढाबे के पास खंडवा रोड पर एक संग्दिध व्यक्ति एक प्लास्टीक की थैली में फटाखे लिये खडा है तथा जो पटाखों को बेचने की फिराक में है ।
पुलिस टीम द्वारा तत्काल मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंच कर संदेही को पकडा गया । जिसने अपना नाम छोटेलाल पिता परसराम सिकरवार उम्र 45 साल निवासी ग्राम मोरोद इंदौर होना बताया । संदेही से सघन पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने 03 साथियों के साथ मिलकर पटाखा गोदाम से चोरी करना कबूल किया गया । पूछताछ के बाद प्रकरण में आरोपी छोटेलाल तथा उसके अन्य साथी रवि उर्फ रविन्द्र पिता केकडिया वास्केल उम्र 22 साल निवासी ग्राम बोमिया जिला बडवानी हा.मु. असरावद खुर्द, कमल वासनिया पिता मकराम उम्र 22 साल निवासी ग्राम जामदाबेडी तहसील बडवानी जिला बडवानी हा.मु. असरावद खुर्द इंदौर तथा आकाश बर्डे पिता सुभाष बर्डे उम्र 18 साल निवासी ग्राम गोई जिला बडवानी हा.मु. ग्राम मोरोद इंदौर को गिरफ्तार किया जाकर , आरोपीगणों के कब्जे से कुल 14 पटाखों के बडे कार्टुन कुल कीमती 5,00,000 रुपये बरामद किये गये है ।
प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपियान से अन्य स्थानों पर की गई चोरियों के संबंध में पूछताछ जारी है । प्रकरण का मुख्य सरगना छोटेलाल थाना भवंरकुआ इंदौर के अपराध क्रमांक 202/2013 धारा 376 (डी),395 भादवि 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट में जमानत पर है ,जिसकी जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है । उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना तेजाजीनगर निरीक्षक आर.डी. कानवा , सउनि राजेन्द्रसिंह परिहार ,प्रआर नितीन बिल्लौरिया,प्रआर विजेन्द्र सिंह , प्रआर प्रदीप पटेल , आर.सौरभ शर्मा एवं आर.नारायण की सराहनीय भूमिका रही ।