Indore कलेक्टर के आदेश की उड़ी धज्जियां, होली पर इस रिसोर्ट में जमकर हुई नशाखोरी

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By Pirulal KumbhkaarPublished On: March 20, 2022
rave party

Indore में नशे के खिलाफ कलेक्टर मनीष सिंह(Indore Collector) और प्रशासन के सख्त रवैये के बावजूद भी युवाओं में नशे का क्रेज थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था जिसमें होली के दिन को शुष्क दिवस घोषित किया था और सभी शराब की दुकानें दोपहर 3 बजे तक बंद रखने की बात कही थी। साथ ही नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा भी की थी। लेकिन हाल ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई हैं जिससे लगता हैं कि होली के दिन युवाओं ने जमकर नशाखोरी की। और कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

जानकारी मिली हैं कि तेजाजी नगर स्थित स्काइलाइन क्लब & रेसोर्ट्स में होली के दिन मस्ती के नाम पर रेव पार्टी(rave party in Skyline Resorts) हुई। जिसमें नशाखोरी करते हुए कई युवा देखे गए। युवाओं ने इस पार्टी में शामिल होने के लिए मोटी रकम खर्च की। खबर हैं कि आयोजकों ने पार्टी में शामिल होने वालों से करीब 800 से लेकर 30 हजार रुपये तक एंट्री पास के नाम पर वसूलें। वहीं पार्टी में शराब के अलावा चरस, गांजा और कई नशीले पदार्थों का सेवन किया गया।

Indore कलेक्टर के आदेश की उड़ी धज्जियां, होली पर इस रिसोर्ट में जमकर हुई नशाखोरी

इस बारें में सहायक आबकारी आयुक्त इंदौर, आरएन सोनी का कहना हैं कि होली का दिन शुष्क दिन होता हैं इसलिए पार्टियों के नाम पर शराब या नशाखोरी करना गैरकानूनी हैं। उन्होंने कहा कि स्काइलाइन क्लब & रेसोर्ट्स में अगर ऐसी कोई पार्टी हुई हैं तो उसकी जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

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आपको बता दे होली से पहले जारी आदेश में कहा गया था कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर प्रदेश अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन एकरी आयुक्त मध्यप्रदेश वालियर के पत्र क्रमांक ठेका/2021-22/36/150 दिनांक 15.05.2021 की टिका क्रमाक 42(1) के अंतर्गत प्रशासकीय एव लोकहित में होली (घुलेंडी) के अवसर पर दिनांक 18.03.2022 दिन शुक्रवार को अपरान्ह 03:00 बजे तक एवं पंचमी के अवसर पर दिनांक 22.03 2022 को अप 3:00 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया जाता है।

उक्त अवधि में संपूर्ण इंदौर जिले में समस्त देशी विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकाने, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों या FL2 FL-3. FL4, FLUS, FLB, FL-7, FL-10A FL-108 एम्बी बाई आएवं अन्य समस्त मदिरा केन्द्रों को बंद जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही शुष्क दिवस की अवधि के दौरान मंदिर के विक्रय परिवहन को प्रतिबंधित किया जाता है।

इसके बावजूद भी प्रशासन की नाक के नीचे नशा खोरी का गोरखधंधा चलना और प्रशासन को खबर भी नहीं होना एक चिंता का विषय हैं। अब देखना होगा इस बारे में प्रशासन क्या कार्रवाई करता हैं।