इंदौर(Indore) : भारत सरकार द्वारा प्लॉस्टिक अपशिष्ठ प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल आदि से निर्मित सिंगल यूज प्लॉस्टिक की चिन्हित वस्तुएँ 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित की गई है। उपरोक्त नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि प्लॉस्टिक एवं थर्मोकोल की चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित रहेगा।
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ये सामग्रियां रहेंगी प्रतिबंधित-
प्रतिबंधित सामग्रियों में प्लॉस्टिक स्टिक सहित ईयर बड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लॉस्टिक स्टिक, प्लॉस्टिक झंडे, कैंण्डी स्टिक, आईस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लॉस्टिक/थर्मोकोल प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, चाकू स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बॉक्स/निमंत्रण पत्र/सिगरेट पैकिट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लॉस्टिक स्टीकर्स तथा 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लॉस्टिक व पी.वी.सी. के बैनर शामिल है।
पर्यावरण विभाग के अधिकारी समझाईश देने पहुंचे दुकान-दुकान-
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यह प्रतिबंध इन्दौर सहित पूरे देश में लागू है। इंदौर जिले में इस प्रतिबंध के बारे में समझाईश और हिदायत देने के लिये पर्यावरण विभाग के अधिकारी दुकान-दुकान पहुंचे। पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एस.एन. द्विवेदी द्वारा जन सामान्य में जागरूकता एवं औचक निरीक्षण के लिये इन्दौर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले के लिये दल गठित किये गये हैं। इन्दौर शहर में वैज्ञानिक सुनील व्यास के नेतृत्व में दल द्वारा पाटनीपुरा, रानीपुरा, सियागंज क्षेत्र में सिंगल यूज प्लॉस्टिक विक्रेताओं को समझाईश दी गई।
साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि 01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय नहीं किया जाये। दल द्वारा सी-21 मॉल तथा मोर मॉल के अधिकारियों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने के संबंध में जानकारी दी गई। दल द्वारा इस संबंध में आम जनता को जागरूक करने के लिये पम्प्लेट वितरण का कार्य भी किया गया। इस कार्यवाही में सुनील व्यास, अजय मिश्रा, संजय जैन एवं रामसंतोष शुक्ला उपस्थित रहे। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन-जागृति एवं जांच कार्य लगातार किया जायेगा।