MP पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला, SC के निर्देश के बाद आरक्षण प्रक्रिया स्थगित

Author Picture
By Akanksha JainPublished On: December 17, 2021
MP Panchayat Chunav

भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। आज यानी शुक्रवार की शाम को चुनाव आयोग की ओर से इसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि आगामी 18 दिसंबर यानि शनिवार को प्रदेश की 52 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया की जानी थी जो एक दिन पहले ही स्थगित कर दी गई है।

ALSO READ: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासो का उद्योगपतियों को कराया अवलोकन

गौरतलब है कि, मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर तनातनी लगातार जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब पंचायत चुनाव के लिए 18 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया है। आगामी शनिवार को प्रदेश की 52 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया होनी थी लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आरक्षण प्रक्रिया कब की जाएगी इसे लेकर अभी कोई जानकारी राज्य चुनाव आयोग की ओर से नहीं दी।

बता दें कि, इससे पहले शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई थी। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा था कि, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण मामले में आग से न खेले। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया को री-नोटिफाइड करने के आदेश देते हुए कहा था कि, अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हो रहे हैं तो उसे कंटीन्यू रखें और अगर संविधान के खिलाफ हैं तो चुनाव रद्द करें। इसका निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को खुद करना है।

साथ ही याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए। मध्यप्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया यह संविधान की धारा 243 C और D का साफ उल्लंघन है। अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आना शेष है।