गुजरात: 2 साल बाद नाबालिग को मिला इंसाफ, बलात्कारी को मिली उम्रकैद की सजा

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सूरत। गुजरात में 7 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने 2 साल बाद दोषी को सख्त सजा सुनाई है। बता दें कि, कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दरिदंगी करने वाले लड़के को मरने तक जेल में आजीवन की कारावास की सजा दी है। दरअसल यह घटना गुजरात के सूरत जिले की है जहां के 22 वर्षीय लड़के ने 7 साल की बच्चे के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को सरकारी योजना के तहत 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। विशेष अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट के इस फैसले की जानकारी दी।

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वहीं अभियोजन पक्ष ने बताया कि, 18 मार्च 2019 को सूरत जिले के वराली गांव में पीड़ित बच्ची सड़क के किनारे रात 8 बजे अपनी मां का इंतजार कर रही थी। इस दौरान लड़की को अकेला पाकर अभियुक्त उसके पास आया और उसे मां से मिलाने के बहाने ले गया। इसके बाद बच्ची को आरोपी सूनसान इलाके में ले गया और इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद जैसे-तैसे बच्ची जख्मी हालत में घर पहुंची। बच्ची की हालत देखकर मां-बाप घबराए गए और घायल अवस्था में उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स को बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ा।

बता दें कि, इस पूरी वारदात के बाद डोडरा जीआईडीएस पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने विभिन्न सूबतों को देखा जिसमें बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उसे मरने तक आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई।