जी एस टी कॉउन्सिल की हाल ही में सम्पन्न मीटिंग के फैसलों को क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन एवं सर्कुलर जारी कर दिए है। इन नोटिफिकेशन एवं सर्कुलर के माध्यम से सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन, इनपुट टैक्स क्रडिट, रिफंड एवं अन्य विधयों से सम्बंधित नियमो में परिवर्तन एवं स्पष्टीकरण दिए गए है। इन्ही परिवर्तनों को समझने एवं इनके प्रभावों पर चर्चा के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, इंदौर एवं सी ए इंदौर शाखा के संयुक्त तत्वाधान में एक सेमिनार आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सी ए शैलेन्द्र पोरवाल ने उक्त परिवर्तनों की व्याख्या करते हुए वताया कि 1 जनवरी, 2023 से दालो की भूसी 5% से कर मुक्त, फ्रूट पल्प या फ्रूट जूस आधारित पेय पदार्थो पर जीएसटी की दर घटाकर 6% तथा मैथमेटिकल, ज्योमेट्री एवं कलर बॉक्स पर कर की दर घटाकर 6% की गई है। साथ ही एसयुवी मोटर कार जिसकी इंजन कैपेसिटी 1500सीसी से अधिक हो, जिसकी लम्बाई 400एम्एम से अधिक हो तथा ग्राउंड क्लीयरेंस 170एम्एम से अधिक हो तो जीएसटी कंपनसेशन सेस की दर 22% होगी अर्थात ऐसी कारो पर जीएसटी 50% से देय होगा।
किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा किराये पर लिए गए रहवासी मकान पर भी कर के सम्बन्ध में सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मकान स्वयं के रहने के लिए लिया गया है तो कोई कर नहीं लगेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि इन्शुरन्स कंपनी द्वारा दिए जाने वाले नो क्लेम बोनस पर जीएसटी का दायित्व नहीं होगा। जी एस टी पंजीकरण के दुरूपयोग को रोकने के लिए भी प्रयास किये गए है जिसमे मुख्यतया पंजीयन लेने के समय आयकर में दिए गए मोबाइल एवं ई-मेल का उपयोग करना एवं बायो मीट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण लागू करना सम्मिलित है।
1 जनवरी से इ इनवॉइस के लिए टर्नओवर की सीमा में परिवर्तन के सम्बन्ध मेंअसमंजस की स्थिति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है अभी 10 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर ही यह लागू होगा एवं इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ! उन्होंने यह भी बताया कि फ्लैट या मकान की बुकिंग कैंसिल करने पर या किसी अन्य सेवा के अनुबंध के रद्द होने की दशा में अपंजीयत उपभोक्ता को अनुबंध के समय चुकाई गई राशि के जीएसटी का नुक्सान होता था, अब वह नयी व्ववस्था के तहत विभाग से ऐसे जीएसटी की वापसी ले सकता है।
वर्ष 2017 -18 एवं 2018 – 2019 के लिए पोर्टल पर दिख रही इनपुट टैक्स क्रेडिट से व्यापारी द्वारा ली गयी क्रेडिट के मिलान नहीं होने पर विभाग द्वारा इसकी जांच कर इसकी क्रेडिट मान्य करने हेतु सरलीकृत निर्देश जारी किये गए है ! इसके अलावा GSTR-1 एवं GSTR-3B में अंतर की दशा में नोटिस दे कर स्पष्टीकरण माँगा जावेगा अन्यथा कर देय होगा। साथ ही पूर्व कर अवधि का GSTR-1 नहीं भरने पर वर्तमान अवधि का GSTR-1 नहीं भरा जा सकेगा इसी तरह वर्तमान अवधि का GSTR-3B तभी भरा जा सकेगा जब इसी अवधि का GSTR-1 भर दिया गया हो।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष सी ए शैलन्द्र सिंह सोलंकी ने धारा 132 के तहत अपराधो में प्रॉसिक्यूशन के प्रावधानों में कर चोरी की राशि बढाकर 1 करोड़ से बढाकर 2 करोड़ करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया, कार्यक्रम में सी ए रजत धानुका, टीपीए के मानद सचिव सीए अभय शर्मा, अजय समारिआ, अधिवक्ता गोविन्द गोयल, सी ए एस ऍन गोयल एवं बड़ी संख्या में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कर सलाहकार एवं अधिवक्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सी ए दीपक माहेश्वरी एवं आभार प्रदर्शन सचिव सी ए कृष्ण गर्ग ने किया।