झारखंड सरकार ने नए साल में अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत DA (महंगाई भत्ता) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले का लाभ राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी उठा सकेंगे।
कैबिनेट बैठक में हुआ अहम फैसला
दिसंबर 2024 के अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मियों के डीए में 3% वृद्धि को मंजूरी दी गई। इससे पहले डीए 50% था, जो अब बढ़कर 53% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगी। इसके साथ ही, जुलाई से दिसंबर 2024 तक का एरियर भी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
पेंशनरों को भी होगा लाभ
यह वृद्धि केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों और पेंशनभोगियों को भी इसका समान रूप से लाभ मिलेगा। यह फैसला झारखंड के पेंशनभोगियों के लिए भी एक राहत की खबर है, जो लंबे समय से इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे।
वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
वित्त विभाग ने इस निर्णय के लिए आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि डीए का लाभ 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना के अनुसार दिया जाएगा।
- डीए की नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी।
- यह वृद्धि केवल मूल वेतन पर लागू होगी, विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन पर नहीं।
- झारखंड सेवा संहिता के नियम-34 (ए) के तहत डीए का निर्धारण किया जाएगा।
एरियर पर स्थिति अस्पष्ट
हालांकि, जुलाई से दिसंबर 2024 तक के एरियर के भुगतान को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। अधिसूचना में इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार एरियर का नकद भुगतान करने या इसे GPF (सामान्य भविष्य निधि) में समायोजित करने के लिए अलग से दिशानिर्देश जारी कर सकती है।
राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मियों को होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से झारखंड के तीन लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे। डीए में बढ़ोतरी का यह कदम कर्मचारियों के लिए एक आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर मौजूदा महंगाई के दौर में।