Bank Locker Rule : अगर आपने अपने गहने और कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए बैंक का लॉकर लिया है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकर से जुड़े नियम में बदलाव किए हैं। अब सभी ग्राहकों को बैंक के साथ-साथ नया लॉकर समझौता साइन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
जानें क्या है नया नियम
नए समझौते में प्रावधान किया गया कि अगर बैंक आपके लॉकर की सुरक्षा करने में विफल रहता है तो ग्राहक बैंक पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन अगर ग्राहक ने नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो बैंक उसके लॉकर को सील भी कर सकता है। आरबीआई इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रख रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20% लॉकर धारक ने अभी तक नया समझौता साइन नहीं किया है। इन ग्राहकों पर लॉकर सील करने का जोखिम भी बढ़ गया है। कई बैंक ने आरबीआई से अंतिम नोटिस जारी करने और लॉकर बंद करने की अनुमति भी मांगी है।
क्या थी समय सीमा
अगस्त 2021 में आरबीआई ने निर्देश दिया था कि पुराने लॉकर धारक को 1 जनवरी 2023 तक नया समझौता करना होगा। बाद में यह समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर 2023 कर दी गई थी और फिर इसे 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद कई ग्राहक बैंक के रिमाइंडर का जवाब नहीं दे रहे हैं।
बैंकों की मांग
कुछ बैंकों ने आरबीआई से अनुरोध किया है कि नियम नहीं मानने वाले ग्राहकों के लॉकर बंद कर दिए जाएं। साथ ही बैंक ने समय सीमा को दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का सुझाव भी दिया है ताकि ग्राहकों को और समय मिल सके।
क्या करना चाहिए
- तुरंत बैंक जाकर नए लॉकर एग्रीमेंट साइन करें
- अगर बैंक से नोटिस मिला है तो उसे नजर अंदाज न करें
- अपने कानूनी अधिकार की जानकारी रखें
- नए नियम के तहत आपके सामान की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।