किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना, अब हर महीने मिलेगी 3 हजार रूपए पेंशन

Simran Vaidya
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Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana: PM किसान मानधन स्कीम या पीएमकेएमवाई (PMKMY) एक गवर्नमेंट योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिए लागू की गई है. इस स्कीम के जरिए सरकार बुढ़ापे में छोटे किसानों को सोशल और फाइनेंसियल सिक्योरिटी देना चाहती है. चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए PM किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई स्कीम सहित कई प्रकार की योजनाएं चला रही है. PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 2,000 रूपए की तीन बराबर किस्तों में हर वर्ष 6,000 रूपए मिलते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम के तहत केंद्र सरकार किसानों को उनके बुढ़ापे के समय सहायता करने के लिए पेंशन योजना चला रही है. यदि आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या पीएमकेएमवाई (PMKMY) एक सरकारी स्कीम है जो छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के लिए लागू की गई है. इस स्कीम के अनुसार सरकार बुढ़ापे में छोटे किसानों को सोशल और फाइनेंसियल सुरक्षा देना चाहती है.

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इस परियोजना के अंतर्गत, किसानों को 60 साल की आयु पार करने बाद प्रत्येक माह 3,000 रूपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी. अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान के पति/पत्नी घर परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार होंगे. पारिवारिक पेंशन सिर्फ पति-पत्नी के लिए लागू है और बच्चे इस स्कीम के लाभार्थी के रूप में पात्र नहीं हैं.

इतने किसानों ने Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana का ऑप्शन सिलेक्ट किया है

18 से 40 साल की उम्र के दौरान आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 55 रूपए से 200 रूपए के मध्य मासिक योगदान करना होगा. वहीं, 60 वर्ष के हो जाने पर आवेदक पेंशन की धनराशि के लिए पात्र हो जाएगा. 18 से 40 वर्ष के किसान इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. विशेष बात यह है कि 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान ही इस पेंशन स्कीम के लिए पात्र हैं. लेकिन अगर उनके नाम राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जमीन रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, तो वे इसके प्रॉफिट से बंचित रह जाएंगे.

इसके बाद उसके पेंशन अकाउंट में हर माह एक फिक्स्ड पेंशन धन राशि डिपॉजिट होती रहेगी. इस स्कीम के अंतर्गत, सरकार एक मिलान योगदान देती है. इसलिए अगर कोई किसान 100 रूपए प्रत्येक महीने डिपॉजिट कर रहा है तो सरकार भी पेंशन कोष में 100 रूपए प्रत्येक महीने डिपॉजिट करेगी. अब तक करीबन दो करोड़ 1925369 से ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम का ऑप्शन चुना है.

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