धारा 34(2) के दो प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी को जेल भेजा
9 लाख रुपये से अधिक कीमत की अवैध शराब और वाहन की गई जप्त
इंदौर 14 अप्रैल 2024। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर श्री आशीष सिंह के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देशन तथा आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी श्री आर एच पचौरी के मार्गदर्शन में इंदौर आबकारी द्वारा लगातार अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में 13 और 14 अप्रैल को जिले के समस्त वृत्तों में अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाहियां की गई। रात्रि गस्त के दौरान जिला आबकारी अधिकारी श्री शुभम दंगोड़े, श्री देवेश चतुर्वेदी, श्री अनिल माथुर, श्री गोपाल यादव, आबकारी उपनिरीक्षक प्रियंका शर्मा, मुख्य आरक्षक बालमुकुंद गोड तथा आरक्षक शैलेंद्र जोशी की टीम द्वारा बड़ा बांगड़दा रोड पर प्राप्त सूचना अनुसार घेराबंदी कर मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर से 20 पेटी देशी मसाला मदिरा जप्त की गई। अवैध परिवहन करते आरोपी अंधेरे में फरार हो गया। उक्त मदिरा व वाहन का मूल्य लगभग 7 लाख रुपए है।
वृत प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री दीपेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व में 13 अप्रैल को संध्याकालीन गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर आबकारी वृत्त बाल्दा कालोनी की उपनिरीक्षक मीरा सिंह ने राहुल तंवर पिता शंकरलाल तंवर निवासी एकता नगर के रिहायशी मकान में दबिश देकर तलाशी लेने पर मकान के भीतर से 9 पेटी देशी एवं विदेशी मदिरा, कुल 81 बल्क लीटर शराब मौके पर बरामद हुई। बरामदशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 46250 रूपये है। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर मदिरा को कब्जे में लिया गया। अवैध मदिरा का संग्रहण एवं कब्जा होने से मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। आरोपी राहुल पिता शंकर लाल तवर को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी राहुल तंवर के खिलाफ पूर्व से पुलिस और आबकारी विभाग में शराब की तस्करी और अवैध बिक्री के कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। इसी के साथ गांधी नगर निवासी कृष्णा पिता संतोष के पास भी 2 पेटी, 18 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला बरामद हुई।
रविवार को वृत्त छावनी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजकुमार निगम के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक श्री मनमोहन शर्मा ने बल के साथ एक दो पहिया वाहन से थैले में 85 पाव देशी मदिरा प्लेन का अवैध परिवहन करते हुए अल्लानूर पिता रूस्तम पटेल निवासी नायता मुंडला को पीछा करते हुए तीन इमली रोड पर रोककर अवैध शराब को जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा और वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 85 हजार रूपये है।
एक अन्य कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री मनोहर खरे द्बारा बल के साथ सत्यसाईं चौराहा के पास से तीन पेटी विदेशी मदिरा बीयर का अवैध परिवहन करते आरोपी धीरेन्द सिंह पिता गुमान सिंह नेगी निवासी मालवीय नगर को गिरफ्तार कर धारा 34(1) आब.अधि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जप्त वाहन व मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 78 हजार रूपये है। आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर लगातार रात्रि गश्त, बारों पर सघन निगरानी, रोड चेकिंग कर अवैध मदिरा के विरुद्ध तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी है।