मध्यप्रदेश के महानगरों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक नई योजना लागू की जा रही है। अब प्रदेश के सभी प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इस नई पहल के तहत, इंदौर शहर में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है कि इंदौर में प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
निजता का उल्लंघन नहीं होगा
मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने की उप विधियां बनाई गई हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, इंदौर शहर में उन सभी प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना आवश्यक होगा, जहां 100 या उससे अधिक लोग एकत्रित होते हैं या जिनका निर्माण क्षेत्र 1500 वर्ग फीट से अधिक है। वीडियो फुटेज को 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा और एक केंद्रीकृत कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कैमरे किसी की निजता का उल्लंघन न करें।
पर्यवेक्षण समिति और कार्रवाई
CCTV कैमरे की अनिवार्यता को लागू करने के लिए एक पर्यवेक्षण समिति बनाई जाएगी। इस समिति की निगरानी के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी निर्धारित स्थानों पर कैमरे लगाए जाएं। कैमरे नहीं लगाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जहां लगेंगे कैमरे
इंदौर शहर में CCTV कैमरे निम्नलिखित स्थानों पर लगाए जाएंगे:
- आवासीय बस्तियों, सोसाइटीज और कॉलोनियों
- वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान
- धार्मिक स्थल
- शैक्षणिक संस्थान
- अस्पताल परिसर
- मनोरंजन स्थल, सभागार, होटल, कार्यालय, बैंक, और कन्वेंशन सेंटर
- सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, और सभी प्रवेश और निकास द्वार
यह नई सुरक्षा व्यवस्था की योजना से उम्मीद की जा रही है कि शहरों में सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके और अपराध पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके।