इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर में रिमूव्हल व कोंदवाडा विभाग को शहर में आवारा पशु एवं सुअर पाले जाने पर पशु पालक व सुअर पाक के विरूद्ध बाडा तोडने व उनके अवैध निर्माण को तोडने की कार्यवाही के निर्देश के क्रम में आज झोन क्रमांक 17 के अंतर्गत सुअर पालक अमित योगेश गौहर पता 14/2 परदेशीपुरा का सुअर पालने हेतु बने बाडे एवं अवैध निर्माण को निगम रिमूव्हल विभाग द्वारा तोडने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी देवीकीनंदन वर्मा, भवन निरीक्षक सालकराम सितोले, सहायक रिमूव्हल के बबलु कल्याणे, रिमूव्हल स्टाफ उपस्थित थे।
आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यालय में कार्यरत स्थाई कर्मचारी (श्मशान चौकीदार) अमित पिता योगेश गौहर (मूलपद- चौकीदार) के संबंध में श्मशान अंतर्गत पंजीयन संबंधी जानकारी विलंबता से मुख्यालय में प्रेषित करने तथा इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही करने के कारण नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जो निगम हित के प्रतिकूल होकर स्वैच्छिक कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने पर अमित पिता योगेश गौहर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर, विभागीय जांच संस्थित की गई।
विदित हो कि जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यालय में कार्यरत स्थाई कर्मचारी ( श्मशान चौकीदार) अमित पिता योगेश गौहर (मूलपद- चौकीदार) के द्वारा परदेशीपुरा अन्तर्गत स्थित इनके निजी आवास 42 / 2 परदेशीपुरा, करोले टेन्ट हाउस के सामने, इन्दौर पर भी नियम विरूद्ध अवैध निर्माण किया गया साथ ही इनके द्वारा नियमों के विपरीत जाकर नगरीय क्षेत्र में बाड़े के अन्तर्गत सुअर पालन का कार्य भी किया जा रहा था, जो की मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक के विपरीत कृत्य होकर निर्णय की अव्हेलना होकर अनुशासनहीनता मैं आता था।
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इस प्रकार अमित पिता योगेश गौहर (मूलपद- चौकीदार) द्वारा आवंटित दायित्वों का समुचित तरीके से निर्वहन नहीं करने, विभागीय कार्य में विलंबता की स्थितियाँ निर्मित करने के साथ इनके द्वारा अतिरिक्त अवैध निर्माण, निर्णयों के विपरीत सुअर पालन का कार्य करने एवं निर्देशों की अव्हेलना का कृत्य करना पाया गया जो निगम हित के प्रतिकूल होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत कृत्य है ।
उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यालय में कार्यरत स्थाई कर्मचारी ( श्मशान चौकीदार) अमित पिता योगेश गौहर (मूलपद – चौकीदार) को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के प्रावधानातर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई, निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय ट्रेचिंग ग्राउण्ड रहेगा।